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विप सदस्यों का कार्यकाल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर होगा तय

संवाददाता,पटनाविधान परिषद की 24 सीटों के लिए मंगलवार को होनेवाले चुनाव में विजयी जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से प्रभावित होगा. स्थानीय प्राधिकार कोटे के तहत होनेवाले द्विवार्षिक चुनाव में सभी 24 सीटों के लिए एक साथ चुनाव कराया जा रहा है. जबकि इस कोटे से निर्वाचित एक-तिहाइ प्रतिनिधियों का कार्यकाल हर […]

संवाददाता,पटनाविधान परिषद की 24 सीटों के लिए मंगलवार को होनेवाले चुनाव में विजयी जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से प्रभावित होगा. स्थानीय प्राधिकार कोटे के तहत होनेवाले द्विवार्षिक चुनाव में सभी 24 सीटों के लिए एक साथ चुनाव कराया जा रहा है. जबकि इस कोटे से निर्वाचित एक-तिहाइ प्रतिनिधियों का कार्यकाल हर दो वर्ष के बाद समाप्त हो जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पटना हाइकोर्ट के फैसले को स्थगित कर दिया है. अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आर लक्षमण ने बताया कि विधान परिषद में निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर होगा. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में मंगलवार को आयोजित प्रेस कांफ्रेस में श्री लक्षमण ने बताया कि पटना हाइकोर्ट के फैसले के विरूद्ध भारत निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी. उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राज्य के सभी दलों और चुनाव लड़नेवाले प्रतिनिधियों को सूचित किया जा रहा है. उनको प्रेस और सार्वजनिक सूचना के माध्यम से भी यह जानकारी भेजी जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला के आधार पर ही उनका कार्यकाल निर्धारित होगा. यह पूछे जाने पर कि कार्यकाल का निर्धारिण सुप्रीम कोर्ट या भारत निर्वाचन आयोग करेगा, श्री लक्षमण ने बताया कि फिलहाल इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है. मालूम हो कि द्विवार्षिक चुनाव होने के कारण यह पेंच फंस गया है कि आठ सदस्यों का कार्यकाल दो साल, अन्य आठ सदस्यों का कार्यकाल चार साल जबकि आठ अन्य सदस्यों का पूर्ण कार्यकाल छह वर्षों का निर्धारित किया जाना है. इसके बाद ही द्विवार्षिक चुनाव का चक्र पूरा होगा.

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