यात्री सुरक्षा को देखते हुए रेलवे की ओर से यह पहल की गयी है. पहचान पत्र के रूप में वोटर आइ कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर रेलवे का टिकट जिस पर अपने नाम के साथ पीएनआर नंबर होना चाहिए. क्लॉक रूम में सामान रखनेवाले व्यक्ति को सामान ले जाने का तय समय भी देना होगा. अगर तय डेट से अधिक दिन गुजरता है, तो सामान गुम होने का जिम्मा रेलवे का नहीं होगा. ऐसे में व्यक्ति को क्लॉक रूम प्रभारी को सूचना देनी होगी. क्लॉक रूम के प्रवेश द्वार पर तीनों शिफ्ट में एक-एक जवान की तैनाती की जायेगी.
जवान अमाती गृह में सामान रख रहे यात्रियों के सामान की जांच हैंड मेटल मशीन से जांच करेंगे. क्लॉक रूम में लगेज रखने का किराया 15 रुपये होता है. लगेज को 24 घंटे से अधिक रखने पर 20 रुपये के हिसाब से किराया लगता है. इसी प्रकार लॉकर में भी सामान रखने पर 20 रुपये किराया देना होता है. लेकिन लॉकर में अगर 24 घंटे से अधिक समय लगता है, तो किराया 30 रुपये हो जाता है.