25 वर्ष बाद न्यायालय ने सुनाया फैसलादरभंगा. सकतपुर थाना क्षेत्र की कैथवार पंचायत के मुखिया अमरनाथ झा हत्याकांड में चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. फैसला दरभंगा व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसपी पांडेय ने सोमवार को सुनाया. मामले में 25 वर्ष बाद फैसला आया है. सजा पानेवालों में कैथवार पंचायत के मेघनाथ सिंह, योगेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह एवं चंद्र मोहन लाल दास शामिल हैं. कोर्ट ने चारों पर पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. वहीं, अदालत ने इसी मामले में दोषी प्रेमचंद्र सिंह, बैद्यनाथ दास, रामचंद्र सिंह, शशिनाथ सिंह, कामेश्वर सिंह, काशीनाथ सिंह, देवनारायण सिंह, सत्यनारायण सिंह, कामेश्वर लाल दास एवं सुशील सिंह को भादवि की धारा 148, 149, 141 व 324 के तहत दोषी पाते हुए प्रोवेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट के तहत भर्त्सना कर छोड़ने का आदेश दिया.
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मुखिया हत्याकांड में चार दोषियों को आजीवन कारावास
25 वर्ष बाद न्यायालय ने सुनाया फैसलादरभंगा. सकतपुर थाना क्षेत्र की कैथवार पंचायत के मुखिया अमरनाथ झा हत्याकांड में चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. फैसला दरभंगा व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसपी पांडेय ने सोमवार को सुनाया. मामले में 25 वर्ष बाद फैसला आया है. सजा पानेवालों में […]
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