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कोर्ट व मीडिया को संभलकर काम करने की जरूरत : न्यायाधीश आफताब आलम

विधि संवाददाता,पटनाशकील अहमद खान फाउंडेशन के तत्वावधान में शकील अहमद खान मेमोरियल लेक्चर का आयोजन किया गया. मौके पर कोर्ट, मीडिया व इश्यू ऑफ रेगूलेशन विषय पर सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आफताब आलम ने कहा कि कोर्ट व मीडिया संवेदनशील है. दोनों को संभल कर काम करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि कोर्ट […]

विधि संवाददाता,पटनाशकील अहमद खान फाउंडेशन के तत्वावधान में शकील अहमद खान मेमोरियल लेक्चर का आयोजन किया गया. मौके पर कोर्ट, मीडिया व इश्यू ऑफ रेगूलेशन विषय पर सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आफताब आलम ने कहा कि कोर्ट व मीडिया संवेदनशील है. दोनों को संभल कर काम करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि कोर्ट व मीडिया पर सामाजिक जिम्मेवारी अधिक है. विगत कुछ वर्ष में मीडिया की रिपोर्ट में निष्पक्ष नहीं दिखाया गया. इससे लोगों में गलतफहमी हुई. इस पर नियंत्रण रखने के लिए आंतरिक ही सही कोई पैमाना होना चाहिए. पटना हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एल.नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि संविधान में मीडिया के लिए कोई विशेषाधिकार नहीं है. उसे भी उतना ही अधिकार है जितना एक विशेष व्यक्ति को है. फिर भी प्रजातंत्र के लिए निष्पक्ष मीडिया का होना जरूरी है. इससे पहले महाधिवक्ता राम बालक महतो ने मीडिया के विविध कार्य क्षेत्र की चर्चा की. उन्होंने कहा कि मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण व संवेदनशील है. रिपोर्ट में थोड़ा हेर-फेर होने से समाज का एक बड़ा वर्ग इफेक्ट होता है. वरीय अधिवक्ता व बिहार स्टेट बार काउंसिल के सदस्य योगेश चंद्र वर्मा ने कहा कि गया के बाद वे पटना हाइकोर्ट में प्रैक्टिस किये. इसके बाद वे राजनीति में आये. उन्होंने कहा कि मीडिया के लिए रेगुलेशन की जरूरत है.

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