बिहार के लोगों को बिना जर्दा के ही पान खाना होगा. राज्य में पूर्णत: प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों की सूची में गुटखा व सुगंधित सुपारी के साथ ही सुगंधित जर्दा भी शामिल होने की वजह से इस पर भी बैन लग गया है. अधिकारियों के मुताबिक पान में सुगंधित जर्दा का ही इस्तेमाल होता है. सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के चलते हजारों पान दुकानदारों की जीविका पर ही संकट पैदा हो गया है. गुटखा तंबाकू की श्रेणी में आने वाले तमाम ब्रांड के उत्पाद जैसे शिखर, कमला पसंद, रजनीगंधा, पान पराग, तुलसी, तिरंगा, चैनी-खैनी आदि पर भी बैन लागू होगा. सिर्फ कच्चा खैनी, सादा सुपारी, सिगरेट और बीड़ी को ही इस प्रतिबंध के दायरे से अलग रखा गया है. सिगरेट व बीड़ी जैसे तंबाकू उत्पादों के सार्वजनिक स्थल पर खुले आम उपयोग पर पहले ही प्रतिबंध लगा हुआ है. इसका उल्लंघन करने पर कोटपा अधिनियम के तहत कार्रवाई का प्रावधान है. राज्य सरकार की अधिसूचना के मुताबिक जिन तंबाकू उत्पादों पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया है उनमें पैकिंग या बिना पैकिंग वाले तमाम पान मसाला, जर्दा, सुगंधित सुपारी, सुगंधित तंबाकू शामिल हैं.
अब बिना जर्दा के ही खाना होगा पान
बिहार के लोगों को बिना जर्दा के ही पान खाना होगा. राज्य में पूर्णत: प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों की सूची में गुटखा व सुगंधित सुपारी के साथ ही सुगंधित जर्दा भी शामिल होने की वजह से इस पर भी बैन लग गया है. अधिकारियों के मुताबिक पान में सुगंधित जर्दा का ही इस्तेमाल होता है. सर्वोच्च […]
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