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ऑन बोर्ड एफआइआर: कल से बीच यात्रा में ही रेलयात्री करा सकते हैं प्राथमिकी पुलिस न मिले, तो 182 पर करें कॉल

पटना: ट्रेनों में चोरी, लूट या छेड़खानी जैसी घटनाओं की प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए यात्रियों को अब अपनी यात्र बीच में नहीं छोड़नी पड़ेगी. उनकी परेशानी दूर करने के लिए पूर्व मध्य रेलवे एक मई से ‘ऑन बोर्ड एफआइआर’ सेवा की शुरुआत कर रही है. इस सेवा के तहत ट्रेनों में स्कॉर्ट करनेवाली आरपीएफ […]

पटना: ट्रेनों में चोरी, लूट या छेड़खानी जैसी घटनाओं की प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए यात्रियों को अब अपनी यात्र बीच में नहीं छोड़नी पड़ेगी. उनकी परेशानी दूर करने के लिए पूर्व मध्य रेलवे एक मई से ‘ऑन बोर्ड एफआइआर’ सेवा की शुरुआत कर रही है. इस सेवा के तहत ट्रेनों में स्कॉर्ट करनेवाली आरपीएफ व जीआरपी की प्रत्येक टीम को एफआइआर फॉर्म बुकलेट उपलब्ध कराया जायेगा.

इस एफआइआर बुकलेट में यात्री अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे. उनकी शिकायत के आधार पर नजदीक के जीआरपी थाने में एफआइआर दर्ज होगी. स्कॉर्ट पार्टी नहीं मिलने पर पीड़ित हेल्पलाइन 182 पर भी शिकायत कर सकते हैं. बुधवार को महेंद्रू घाट स्थित पूर्व मध्य रेलवे के कॉन्फ्रेंस हॉल में पूर्व मध्य रेल के जीएम एके मित्तल ने इसकी जानकारी दी. मौके पर आरपीएफ के आइजी अतुल पाठक व एडीजी (रेल) केएस द्विवेदी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे.

हेल्पलाइन नंबर पर कर सकते हैं शिकायत
जीएम एके मित्तल ने इस मौके पर ऑल इंडिया हेल्पलाइन नंबर 182 का लोकार्पण भी किया. उन्होंने कहा कि अगर ट्रेन में स्कॉर्ट पार्टी न मिले या किसी तरह की परेशानी हो तो हेल्पलाइन नंबर 182 पर इसकी जानकारी दी जा सकती है. यह नंबर तत्काल प्रभाव से चालू हो गया है और इस पर शिकायतें भी आनी शुरू हो गयी हैं. इसमें फिलहाल एक बार में दस कॉल रिसीव की जा सकेगी. जीएम ने बताया कि अलग-अलग जोन में अलग हेल्पलाइन नंबर होने से लंबी दूरी की ट्रेनों में यात्रियों को सहायता लेने में असुविधा होती थी. रेल मंत्रलय के निर्देश के बाद यह तीन अंकों का हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है. स्टेशन परिसर से लेकर ट्रेनों में अब इसी नंबर का प्रचार-प्रसार किया जायेगा.
टावर लोकेशन के अनुसार शिफ्ट होगा कॉल
जीएम ने बताया कि हेल्पलाइन 182 पर आनेवाला कॉल टावर लोकेशन के अनुसार संबंधित मंडल मुख्यालय कंट्रोल रूम को शिफ्ट हो जायेगा. मसलन कोई ट्रेन हावड़ा से खुली और झाझा के पास यात्री ने फोन कर शिकायत की, तो इस नंबर पर लगाया यात्री का कॉल खुद-ब-खुद दानापुर मंडल के कंट्रोल रूम में चला जायेगा.
तीन प्रतियों में भरे जायेंगे आवेदक के विवरण
एफआइआर दर्ज करने के लिए बने बुकलेट में सफेद, गुलाबी व हल्के नीले रंग के तीन पóो होंगे. इसमें यात्री के नाम, पता, पहचान पत्र का विवरण, मोबाइल नंबर व इ-मेल आइडी, सहयात्री का नाम, ट्रेन की संख्या, नाम, बर्थ, कोच संख्या व पीएनआर सहित घटना का संक्षिप्त विवरण लिया जायेगा. स्कॉर्ट पार्टी शिकायत दर्ज करने के बाद नजदीक के जीआरपी थाने को इसकी एक कॉपी देगी. अगर घटना उसी रेल थाने की है, तो मामला वहीं दर्ज होगा, नहीं तो उसे तत्काल संबंधित थाने में भेज दिया जायेगा. शिकायत की दूसरी प्रति यात्री रखेंगे, जबकि तीसरी प्रति रिकॉर्ड मेनटेंन करने के लिए रखी जायेगी. बुकलेट फॉर्म पर स्कॉर्ट पार्टी के साथ-साथ यात्री के भी हस्ताक्षर होंगे. कार्रवाई की जानकारी यात्री को उनके मोबाइल फोन व इ-मेल पर दे दी जायेगी.

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