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अब प्राधिकार सुलझायेगा अनुदान से जुड़ा विवाद

पटना: वित्तरहित स्कूल व कॉलेजों को मिले अनुदान के वितरण में होनेवाले विवादों को अब प्राधिकार सुलझायेगा. राज्य कैबिनेट की गुरुवार को हुई विशेष बैठक में इसके लिए हाइकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में प्राधिकार गठित करने का निर्णय लिया गया. जानकारी के अनुसार, प्राधिकार में अध्यक्ष के अलावा दो सदस्य भी होंगे. किसी […]

पटना: वित्तरहित स्कूल व कॉलेजों को मिले अनुदान के वितरण में होनेवाले विवादों को अब प्राधिकार सुलझायेगा. राज्य कैबिनेट की गुरुवार को हुई विशेष बैठक में इसके लिए हाइकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में प्राधिकार गठित करने का निर्णय लिया गया. जानकारी के अनुसार, प्राधिकार में अध्यक्ष के अलावा दो सदस्य भी होंगे.

किसी भी शिकायत के लिए शुल्क लिया जायेगा. इस निर्णय से राज्य के 715 वित्तरहित माध्यमिक स्कूल, 515 वित्तरहित इंटर कॉलेज और 240 वित्तरहित डिग्री कॉलेजों में अनुदान वितरण के विवाद की समस्या को दूर किया जा सकेगा. साथ ही कई साल से बंद अनुदान वितरण शुरू हो सकेगा. बैठक में कुल 12 प्रस्तावों को मंजूर किया गया.

अन्य फैसले
-विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग क्षेत्रीय लिपिकीय भरती नियमावली, 2015, बिहार प्रशिक्षण पक्ष संस्थान लिपिकीय संवर्ग संशोधन नियमावली 2015 मंजूर
-सब जज एक सह एजीजएम सह एएसजे के पद पर कार्यरत न्यायिक पदाधिकारियों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में मिलेगी प्रोन्नति
-17 अप्रैल को पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की जयंती राजकीय समारोह के रूप में मनाया जायेगा.
-बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को एसपी योजना 2003 के तहत प्रथम एसीपी (वेतनमान 15600-39100, ग्रेड पे 6600 रुपये ) का लाभ
-फरक्का बराज के कारण गंगा और इसकी सहायक नदियों पर पड़नेवाले प्रभाव के अध्ययन पर 100 करोड़. इसकी जांच वेपकॉस लिमिटेड, गुड़गांव करेगी.
– दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से डॉ जगन्नाथ मिश्र का नाम हटेगा. मांझी की कैबिनेट ने डॉ मिश्र के नाम पर इसके नामकरण का फैसला किया था.
-मुंगेर जिले के वानिकी कॉलेज के भवन के लिए 231.83 करोड़
-नवीनगर थर्मल पावर परियोजना के लिए 159.92 एकड़ गैर मजरूआ जमीन में रैयतीकरण के बाद रैयतीकृत 86.01958 एकड़ जमीन हस्तांरण अधिसूचना से मुक्त

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