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दहेज हत्या में पति को आजीवन कारावास व जुर्माना

– तीन लोगों को मिला संदेह का लाभ, हुए बरीन्यायालय संवाददाता, पटना पटना के एडीजे-आठ कौशल किशोर सिंह की अदालत द्वारा दहेज हत्याकांड में अनिसाबाद निवासी पति मेघनाथ सिंह को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा दी गयी है. अदालत ने इसी मामले में अभियुक्त बनाये गये संजय कुमार सिंह, पन्ना […]

– तीन लोगों को मिला संदेह का लाभ, हुए बरीन्यायालय संवाददाता, पटना पटना के एडीजे-आठ कौशल किशोर सिंह की अदालत द्वारा दहेज हत्याकांड में अनिसाबाद निवासी पति मेघनाथ सिंह को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा दी गयी है. अदालत ने इसी मामले में अभियुक्त बनाये गये संजय कुमार सिंह, पन्ना लाल सिंह एवं जानकी देवी को संदेह का लाभ देते हुए मामले से बरी कर दिया. उक्त मामला हिलसा (नालंदा) के मिर्जापुर निवासी चंद्रभूषण सिंह द्वारा 29 जुलाई, 2006 को गर्दनीबाग थाने में अभियुक्तों के खिलाफ दर्ज कराया गया था. प्राथमिकी में मृतका के पिता ने बताया कि उनकी बेटी सोनी की शादी अप्रैल 1998 में हुई थी. शादी के बाद से ही दामाद मेघनाथ व अन्य ससुरालवाले जेवरात, अलमारी, मोटर साइकिल, 50 हजार रुपये आदि की मांग करने लगे. नहीं देने पर बेटी को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडि़त किया जाता था. इसके लिए अभियुक्तों ने सोनी की गला दबा कर हत्या कर दी. उक्त मामले में अभियोजन द्वारा नौ गवाहों से गवाही करवायी गयी. अदालत ने आरोपित पति को भादवि का धारा 302/34 में दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा दी.

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