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हाइकोर्ट : डॉ अरुण के कार्यकाल की निगरानी जांच का आदेश

विधि संवाददाता,पटनापटना उच्च न्यायालय ने मगध विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ अरुण कुमार के कार्यकाल की निगरानी जांच का आदेश दिया है. न्यायाधीश एके त्रिपाठी की अदालत ने मंगलवार को डॉ प्रमोद प्रसाद एवं अन्य की ओर से 12 प्राचायार्ेर्ं की नियुक्ति में गड़बड़ी को लेकर याचिका की सुनवाई करते हुए निगरानी ब्यूरो के एडीजी […]

विधि संवाददाता,पटनापटना उच्च न्यायालय ने मगध विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ अरुण कुमार के कार्यकाल की निगरानी जांच का आदेश दिया है. न्यायाधीश एके त्रिपाठी की अदालत ने मंगलवार को डॉ प्रमोद प्रसाद एवं अन्य की ओर से 12 प्राचायार्ेर्ं की नियुक्ति में गड़बड़ी को लेकर याचिका की सुनवाई करते हुए निगरानी ब्यूरो के एडीजी को कहा कि वह इस मामले की जांच के लिए तेज तर्रार अधिकारियों को प्रतिनियुक्त करे. कोर्ट ने 19 मई तक जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. कोर्ट ने पूर्व कुलपति के कार्यकलाप की जांच को लेकर गठित बीबी लाल कमेटी की रिपोर्ट भी उपलब्ध कराने को कहा. कोर्ट की टिप्पणी थी कि मगध विवि में डॉ अरुण कुमार के कार्यकाल में भाई-भतीजा वाद और भ्रष्टाचार चरम पर था. प्राचायार्ें की नियुक्ति में बड़े पैमाने पर हेराफे री हुई थी. विज्ञापन जारी होने के पहले चयन समिति गठित कर दी गयी थी. इतना ही नहीं नियुक्ति प्रक्रिया में रोस्टर का पालन नहीं हुआ और आरक्षण का भी ख्याल नहीं रखा गया. याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि प्राचार्य नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है.

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