विधि संवाददाता, पटनाहाइकोर्ट ने पटना नगर निगम पर अपने कर्मचारी अजय कुमार सिन्हा को 30 वषार्ें से प्रमोशन नहीं देने के मामले में पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. न्यायाधीश वीएन सिन्हा की अदालत ने बुधवार को सुनवाई के दौरान कहा कि 30 वषार्ें से कर्मी को प्रमोशन नहीं दिया गया. इस दौरान वह दो बार हाइकोर्ट आये. निगम प्रशासन ने दोनों ही बार यह कह कर कोर्ट को गुमराह किया कि उनकी नियुक्ति अवैध है. बुधवार को कोर्ट ने कहा कि उनकी नियुक्ति वैध है. निगम प्रशासन को आरोपित मानते हुए पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया. साथ ही जुर्माना की राशि उन अधिकारियों से वसूलने का आदेश दिया जिनके कारण कोर्ट को गुमराह किया गया. — साहित्यलंकार की डिग्री पर शिक्षक को प्रमोशन नहींविधि संवाददाता,पटनाहाइकोर्ट ने कहा है कि साहित्यलंकार की डिग्री के आधार पर शिक्षकों को प्रमोशन नहीं दिया जा सकता. न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी की अदालत ने बुधवार को निर्देश दिया.
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हाइकोर्ट : नगर निगम ने 30 साल में नहीं दिया प्रमोशन, पचास हजार का लगा जुर्माना
विधि संवाददाता, पटनाहाइकोर्ट ने पटना नगर निगम पर अपने कर्मचारी अजय कुमार सिन्हा को 30 वषार्ें से प्रमोशन नहीं देने के मामले में पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. न्यायाधीश वीएन सिन्हा की अदालत ने बुधवार को सुनवाई के दौरान कहा कि 30 वषार्ें से कर्मी को प्रमोशन नहीं दिया गया. इस दौरान वह […]
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