बेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम राजकुमार ने सिपाही हत्या मामले के आरोपित नगर थाने के रतनपुर निवासी चंचल सिंह एवं मुफस्सिल थाने के डुमरी निवासी लालो यादव को दोषी पाकर उम्रकैद एवं 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी अजय कुमार मिश्रा ने आठ गवाहों की गवाही करायी. सूचक की ओर से अधिवक्ता अरविंद ठाकुर ने बहस की. आरोपितों पर आरोप है कि 13 अगस्त, 2011 की रात्रि 11 बजे ड्यूटी से बेटा के बर्थडे पर घर लौट रहे टाइगर मोबाइल के सिपाही संजीव कुमार सिंह को अन्य आरोपितों के साथ मिल कर ग्राम डुमरी की मसजिद चौक के निकट गोली मार कर हत्या कर दी थी. घटना की प्राथमिकी मुफस्सिल थाने के डुमरी निवासी मृतक के पिता सूचक रामविलास सिंह ने मुफस्सिल थाना कांड संख्या-258/11 तहत दर्ज करायी थी. इस कांड के अन्य आरोपित नगर थाने के रतनपुर निवासी रामभरोसी सिंह को अन्य न्यायालय द्वारा रिहा कर दिया गया.
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सिपाही हत्याकांड में दो लोगों को उम्रकैद
बेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम राजकुमार ने सिपाही हत्या मामले के आरोपित नगर थाने के रतनपुर निवासी चंचल सिंह एवं मुफस्सिल थाने के डुमरी निवासी लालो यादव को दोषी पाकर उम्रकैद एवं 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी अजय कुमार मिश्रा ने आठ गवाहों की […]
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