7.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

दो आरोपितों को आजीवन कारावास

सीवान. शुक्रवार को तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र की अदालत ने 20 साल पूर्व के एक जानलेवा हमले के मामले में फैसला सुनाया, जिसके तहत दो आरोपितों को सश्रम आजीवन कारावास व 10 -10 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी है. जामो बाजार थाना क्षेत्र के खोरी पाकड़ गांव के प्रदीप […]

सीवान. शुक्रवार को तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र की अदालत ने 20 साल पूर्व के एक जानलेवा हमले के मामले में फैसला सुनाया, जिसके तहत दो आरोपितों को सश्रम आजीवन कारावास व 10 -10 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी है. जामो बाजार थाना क्षेत्र के खोरी पाकड़ गांव के प्रदीप कुमार सिंह को गांव के इसलाम मियां व रू पसेन मियां ने चाकू से जानलेवा हमला कर घायल कर दिया था.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें