संवाददाता,पटना नगर आयुक्त न्यायालय ने वास्तविकता छुपा कर नक्शा स्वीकृत कराने के मामले में समनपुरा के मदरसा रोड स्थित एक भवन को अवैध घोषित कर दिया है. मो कलाम बनाम साहिन खातून मामले में प्रतिवादी/वादी को आदेश दिया गया कि नियमों के मुताबिक नक्शे को स्वीकृति कराएं. वे चाहे तो नये भवन का ऐसा नक्शा पारित कराएं कि निर्माणाधीन भवन का न्यूनतम हिस्सा तोड़ना पड़े. कोर्ट ने पेसू के जीएम को सात दिनों में बिजली कनेक्शन काटने और नूतन राजधानी अंचल को नगरीय सुविधाएं बंद करने का आदेश दिया है.
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गलत नक्शे को कोर्ट ने किया रद्द,सं
संवाददाता,पटना नगर आयुक्त न्यायालय ने वास्तविकता छुपा कर नक्शा स्वीकृत कराने के मामले में समनपुरा के मदरसा रोड स्थित एक भवन को अवैध घोषित कर दिया है. मो कलाम बनाम साहिन खातून मामले में प्रतिवादी/वादी को आदेश दिया गया कि नियमों के मुताबिक नक्शे को स्वीकृति कराएं. वे चाहे तो नये भवन का ऐसा नक्शा […]
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