गैस कंपनी ने अपने एजेंसियों को भी निर्देश दिया है कि एक से अधिक गैस कनेक्शन रखनेवाले उपभोक्ताओं का अपने स्तर से पता करें. साथ ही ऐसे कनेक्शन को सरेंडर करवाएं. इतना ही नहीं, सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है.
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गैस कनेक्शन सरेंडर करें, वरना सिक्यूरिटी डिपोजिट होगी जब्त
पटना: एक से अधिक गैस कनेक्शन रखनेवाले हो जायें सावधान. गैस कंपनियों ने निर्देश दिया है कि जिन लोगों के पास एक से अधिक गैस कनेक्शन (मल्टीपल कनेक्शन) है, वे 31 मार्च तक ऐसे कनेक्शन को एजेंसी में जाकर सरेंडर कर दें. वरना पता चलने पर गैस सप्लाइ रोकने के साथ आपके द्वारा जमा की […]
पटना: एक से अधिक गैस कनेक्शन रखनेवाले हो जायें सावधान. गैस कंपनियों ने निर्देश दिया है कि जिन लोगों के पास एक से अधिक गैस कनेक्शन (मल्टीपल कनेक्शन) है, वे 31 मार्च तक ऐसे कनेक्शन को एजेंसी में जाकर सरेंडर कर दें. वरना पता चलने पर गैस सप्लाइ रोकने के साथ आपके द्वारा जमा की गयी सिक्यूरिटी डिपोजिट को भी जब्त कर लिया जायेगा.
क्या है नियम
कोई भी व्यक्ति अपने नाम से एक से अधिक गैस कनेक्शन नहीं रख सकता है. वह भी किसी एक कंपनी का ही. अगर ऐसा नहीं करते हैं, तो यह एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर का उल्लंघन है. पता चलने पर ऐसे लोगों को कोई एक गैस कनेक्शन रखने का विकल्प दिया जाता है. एक ही किचन में पति और पत्नी अलग-अलग कनेक्शन नहीं रख सकते हैं.
जिन उपभोक्ताओं के पास एक से अधिक गैस कनेक्शन है, वे 31 मार्च तक इसे सरेंडर कर दें. वरना कनेक्शन बंद करने के साथ जमा किये गये सिक्यूरिटी डिपोजिट को भी जब्त कर लिया जायेगा.
अरुण प्रसाद, मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक, इंडेन
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