– मुजफ्फरपुर निगरानी कोर्ट का फैसला- रक्सौल में पदास्थापित थे ओम प्रकाश सिंह- 2009 में दर्ज किया गया था आय से अधिक संपत्ति का मामलासंवाददाता, मुजफ्फरपुरएक और भ्रष्ट सरकारी अधिकारी की संपत्ति जब्त करने का फैसला मुजफ्फरपुर के निगरानी कोर्ट ने सुनाया है. ओम प्रकाश सिंह नाम के इस अधिकारी के खिलाफ 2009 में निगरानी कोर्ट में मामला दर्ज हुआ था, तब वह रक्सौल में माप-तौल इंस्पेक्टर के पद पर तैनात था. निगरानी कोर्ट ने सोमवार को उसकी 1.19 करोड़ की संपत्ति को जब्त करने का फैसला सुनाया. पटना निगरानी ब्यूरो की टीम ने तत्कालीन ओम प्रकाश सिंह के पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र स्थित लालजी टोला के आवास पर छापेमारी की थी. इस दौरान 1.19 करोड़ की चल व अचल संपत्ति का पता चला था. छापेमारी के दौरान घर से 20.12 लाख नकद, लालजी टोला स्थित 30 लाख का मकान, पटना के पीर मुहानी गली स्थित 20 लाख का मकान, 42 जमीन संबंधी दस्तावेज, इंडियन ओवरसीज बैंक के छह खातों में 49 हजार जमाराशि, पतोहू नीलू, बेटा सुमन, राजीव व पत्नी प्रमिला के नाम से चार लाख का किसान विकास पत्र व एनएससी में निवेश संबंधी दस्तावेज मिले थे. इस संबंध में ओम प्रकाश सिंह के खिलाफ निगरानी थाने में कांड संख्या 71/2009 दर्ज किया गया था. कोर्ट ने मामले को सही माना और सोमवार को फैसला देते हुये ओम प्रकाश की उक्त संपत्ति को जब्त करने का फैसला सुनाया है.
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माप-तौल इंस्पेक्टर की 1.19 करोड़ की संपत्ति होगी जब्त
– मुजफ्फरपुर निगरानी कोर्ट का फैसला- रक्सौल में पदास्थापित थे ओम प्रकाश सिंह- 2009 में दर्ज किया गया था आय से अधिक संपत्ति का मामलासंवाददाता, मुजफ्फरपुरएक और भ्रष्ट सरकारी अधिकारी की संपत्ति जब्त करने का फैसला मुजफ्फरपुर के निगरानी कोर्ट ने सुनाया है. ओम प्रकाश सिंह नाम के इस अधिकारी के खिलाफ 2009 में निगरानी […]
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