विधि संवाददाता,पटना पटना हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को नालंदा जिले के बेन प्रखंड में शिक्षक नियुक्ति की निगरानी ब्यूरो से जांच का निर्देश दिया है. गुरुवार को न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी के एकलपीठ ने निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के एडीजी को कहा कि वह काबिल अफसरों को इस काम में लगाये. दरअसल, नालंदा जिले के बेन प्रखंड की नीलम कुमारी एवं अन्य की ओर से याचिका दायर कर कहा गया कि 2010 से ही उनलोगों को वेतन नहीं मिल रहा. इस पर कोर्ट ने सरकार को हलफनामा दायर कर पूछा था कि इन लोगों को वेतन क्यों नहीं मिल रहा. सरकार की ओर से दायर हलफनामा में कहा गया कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति शिक्षक के पद पर कभी हुई ही नहीं है. इन लोगों के नाम से सरकार के पास कोई रेकॉर्ड भी नहीं है. इस पर कोर्ट ने निगरानी विभाग से जांच कर तीन महीने में रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि जांच कार्य में नालंदा के डीएम, डीपीओ और संबंधित पंचायत सेवक को सहयोग करना चाहिए.
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बेन में शिक्षक नियुक्ति की निगरानी जांच का निर्देश
विधि संवाददाता,पटना पटना हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को नालंदा जिले के बेन प्रखंड में शिक्षक नियुक्ति की निगरानी ब्यूरो से जांच का निर्देश दिया है. गुरुवार को न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी के एकलपीठ ने निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के एडीजी को कहा कि वह काबिल अफसरों को इस काम में लगाये. दरअसल, नालंदा जिले के बेन […]
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