पटना: यदि आप वेटिंग टिकट लेकर सफर कर रहे हैं, तो टीटीइ स्टाफ आपको किसी भी स्टेशन पर उतार सकता है. इतना ही नहीं वह आप से जुर्माना भी वसूल सकता है. रेल मंत्रलय के इस आदेश को टीटीइ स्टाफ ने तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है. पुराने नियमानुसार रेलवे रिजर्वेशन काउंटर से टिकट लेनेवाले यात्री वेटिंग टिकट पर सफर कर सकते थे. अब इस नियम में बदलाव किया गया है. अब किसी भी तरह के वेटिंग टिकट को ट्रेन में मान्यता नहीं मिलेगी. इससे पहले इस तरह का नियम केवल ई-टिकट के वेटिंग टिकट पर ही लागू था.
यात्रियों को यह होगा फायदा
स्लीपर कोच में सफर करने वाले यात्रियों को अब भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा. एसी के बाद स्लीपर कोच के यात्रियों को भीड़ से निजात दिलाने के लिए रेलवे ने यह कदम उठाया है. हालांकि इस नियम से रेलवे को प्रतिमाह लाखों का नुकसान होगा.
यात्रियों की शिकायत पर संज्ञान
मंडल अफसरों ने बताया कि यह आदेश यात्रियों की शिकायत और सुझाव पर जारी किया गया है. यात्री लगातार शिकायत कर रहे थे कि सीट कनफर्म होने के बावजूद सफर में कई तरह की दिक्कतें आती हैं. सबसे ज्यादा परेशानी वेटिंग टिकट के यात्रियों से होती है, वे सीट पर कब्जा कर लेते हैं और टीटीइ के कहने पर भी खाली नहीं करते हैं. मारपीट की नौबत आ जाती है.