विधि संवाददाता,पटनापटना-बक्सर एनएच 84 के निर्माण में देरी को लेकर दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई हाइकोर्ट में हुई. सोमवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी व न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी के खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता से कहा कि वह एनएचएआइ के चेयरमैन को ज्ञापन देकर काम हो रही देरी की जानकारी मांग सकते हैं. एनएचएआइ के वकील ने कोर्ट को बताया कि समय पर काम पूरा नहीं करने के कारण गैमन इंडिया से काम ले लिया गया है. किसी अन्य निर्माण एजेंसी को इसका काम सौंपा गया है. कोर्ट ने एनएचएआइ के चेयरमैन को निर्देश दिया है कि वह याचिकाकर्ता को बताये कि अधूरे काम को कब तक पूरा कर लिया जायेगा. एनएच का निर्माण 21 अप्रैल, 2014 को पूरा हो जाना था. सामाजिक अधिकार मंच के संयोजक भरत सिंह ने हाइकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर एनएचएआइ से जवाब मांगा है.
BREAKING NEWS
एनएच 84 के निर्माण में देरी की वजह एनएचएआइ से पूछें : हाइकोर्ट,सं
विधि संवाददाता,पटनापटना-बक्सर एनएच 84 के निर्माण में देरी को लेकर दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई हाइकोर्ट में हुई. सोमवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी व न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी के खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता से कहा कि वह एनएचएआइ के चेयरमैन को ज्ञापन देकर काम हो रही देरी की जानकारी […]
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement