10.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

नाबालिग दलित के साथ रेप मामले में उम्रकैद

न्यायालय संवाददाता, पटनापटना के एडीजे-वन अनिल कुमार सिंह की अदालत द्वारा दलित नाबालिग लड़की से बलात्कार मामले में खुशियाचक, थाना गौरीचक निवासी पप्पु राय (26) को भादवि की धारा 376 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी है. इसके अतिरिक्त एससी-एसटी एक्ट के तहत भी पांच वर्ष व […]

न्यायालय संवाददाता, पटनापटना के एडीजे-वन अनिल कुमार सिंह की अदालत द्वारा दलित नाबालिग लड़की से बलात्कार मामले में खुशियाचक, थाना गौरीचक निवासी पप्पु राय (26) को भादवि की धारा 376 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी है. इसके अतिरिक्त एससी-एसटी एक्ट के तहत भी पांच वर्ष व दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा अलग से दी गयी है. उक्त घटना 16 दिसंबर, 2010 की है, जब मामले के सूचक परमानंद चौधरी घर से बाहर अपने लड़के के साथ गांव में गये हुए थे. उसी समय घर में अकेले रह रही नाबालिग लड़की को जबरदस्ती अभियुक्त ने घर के पीछे ले जाकर दुष्कर्म किया. दुष्कर्म के समय ही सूचक व उसके लड़के ने जब आरोपित को पकड़ा, तब उसके पिता सुभाष राय व भाई विकास राय जबरदस्ती सूचक व उसके परिवार के साथ मारपीट कर आरोपित को छुड़ा ले गये. उक्त घटना पर गौरीचक थाने में कांड संख्या 156/2010 दर्ज किया गया था. मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा कुल आठ गवाहों से गवाही करायी गयी. अदालत ने उक्त मामले में सुभाष राय व विकास राय को साक्ष्य के अभाव में रिहा करते हुए पप्पु राय को सजा दी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें