पटना: शहर में छोटे गैस सिलिंडरों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए दो छापेमारी दलों का गठन किया गया है. ये दल अगले 15 दिनों तक मुहल्ले-दर-मुहल्ले जाकर छोटे सिलिंडरों की बिक्री करनेवालों पर एफआइआर दर्ज करेंगे. डीएम डॉ एन सरवण कुमार ने बताया कि एलपीजी के छोटे सिलिंडरों (दो से पांच किलो) में अवैध गैस रिफलिंग, भंडारण और बिक्री पर पूरी तरह रोक लगी है.
इस प्रतिबंध को लागू करने के लिए सहायक अनुभाजन पदाधिकारी रमेंद्र कुमार और ललन प्रसाद के नेतृत्व में मार्केटिंग अफसरों की दो टीमें बनायी गयी हैं. पहली टीम वार्ड एक से लेकर 36 तक और दूसरी वार्ड 37 से 72 तक के इलाकों में छापेमारी करेगी. नियंत्रण कक्ष के प्रभारी दंडाधिकारी को छापेमारी दल को पर्याप्त सुरक्षा बल मुहैया कराने, जबकि एसएसपी के माध्यम से सभी थानाध्यक्षों को छापेमारी में सहयोग का निर्देश दिया गया है. विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी इसकी नियमित मॉनीटरिंग करेंगे.
गैस एजेंसियों से मांगी गयी सूची
विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी प्रमोद कुमार ने बताया कि गैस एजेंसियों से पांच किलो के छोटे सिलिंडरों का उपयोग करनेवाले ग्राहकों की सूची मांगी गयी है.अब तक कितने ग्राहकों ने इसका कनेक्शन लिया, कितनों ने सरेंडर किया, कितने अब भी इसका उपयोग कर रहे हैं, इसका पूरा ब्योरा मांगा गया है. उन्होंने कहा कि एलपीजी का वितरण सिर्फ गैस एजेंसियां ही करती हैं, इसलिए बाजार में किसी भी स्तर पर छोटे सिलिंडरों की बिक्री या रिफलिंग पूरी तरह अवैध है.
इन मोहल्लों में अधिक प्रयोग
महेंद्रू, मुसल्लहपुर, सैदपुर, मछुआटोली, खजांची रोड, बाजार समिति रोड, दरियापुर, लोहानीपुर, कदमकुआं, पोस्टल पार्क, विग्रहपुर आदि.