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फिर नहीं हो सका आरोप का गठन

गांधी मैदान बम ब्लास्ट – कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सभी 11 अभियुक्तों को कोर्ट में किया गया पेशन्यायालय संवाददाता, पटना भाजपा रैली के दौरान गांधी मैदान सीरियल बम ब्लास्ट के मामले में सुनवाई कर रही एनआइए की विशेष अदालत में गुरुवार को भी अभियुक्तों के खिलाफ आरोप का गठन नहीं हो सका. भारी सुरक्षा […]

गांधी मैदान बम ब्लास्ट – कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सभी 11 अभियुक्तों को कोर्ट में किया गया पेशन्यायालय संवाददाता, पटना भाजपा रैली के दौरान गांधी मैदान सीरियल बम ब्लास्ट के मामले में सुनवाई कर रही एनआइए की विशेष अदालत में गुरुवार को भी अभियुक्तों के खिलाफ आरोप का गठन नहीं हो सका. भारी सुरक्षा के बीच सभी 11 अभियुक्तों को गुरुवार को अदालत में पेश किया गया. मामले के दो अभियुक्त उमर सिद्दिकी व फखरुद्दीन के अधिवक्ता ने विशेष अदालत में आवेदन दे कर निवेदन किया कि अभियुक्तों ने आरोप विमुक्त आदेश को लेकर उच्च न्यायालय में आवेदन दाखिल किये हैं, इसलिए उन्हें समय की आवश्यकता है. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 दिसंबर की तारीख निश्चित की है.विदित हो कि 28 अक्तूबर, 2013 को गांधी मैदान में हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले की जांच एनआइए की विशेष टीम को दी गयी थी. टीम ने जांच के पश्चात अगस्त 2014 में 11 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. तभी से यह मामला आरोप के गठन के लिए लंबित है. उक्त मामले में एनआइए ने पांच अभियुक्तों तसलीम अख्तर, मो राजू, अनिल पांडेय, अबु फैजल व असलम परवेज के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल नहीं किया था, जिन्हें बाद में जेल से मुक्त कर दिया गया था. जिन अभियुक्तों के खिलाफ मामले की सुनवाई हो रही है, उनमें इम्तियाज अंसारी, हैदर अली, नोमान अंसारी, मो मुजीबुल्लाह अंसारी, उमर सिद्दिकी, अजहरुद्दीन कुरैशी, अहमद हुसैन, फखरुद्दीन, मो फिरोज असलम, मो इफ्तिकार आलम व तौफीक अंसारी शामिल हैं.

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