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बच्चों के साथ लैंगिक अपराध में दोषी पाये गये अनाथाश्रम के संचालक

पटेढ़ी बेलसर के चकवाजा अनाथ आश्रम के संचालक हैं डॉ प्रद्युम्न कुमारआज न्यायालय द्वारा सजा सुनायी जायेगीहाजीपुर. अनाथ आश्रम के संचालक द्वारा बच्चों के साथ लैंगिक अपराध के मामले में आश्रम संचालक को दोषी करार दिया गया है. मामले में सजा के बिंदु पर गुरुवार (11 दिसंबर) को सुनवाई होगी. पटेढ़ी बेलसर ओपी क्षेत्र के […]

पटेढ़ी बेलसर के चकवाजा अनाथ आश्रम के संचालक हैं डॉ प्रद्युम्न कुमारआज न्यायालय द्वारा सजा सुनायी जायेगीहाजीपुर. अनाथ आश्रम के संचालक द्वारा बच्चों के साथ लैंगिक अपराध के मामले में आश्रम संचालक को दोषी करार दिया गया है. मामले में सजा के बिंदु पर गुरुवार (11 दिसंबर) को सुनवाई होगी. पटेढ़ी बेलसर ओपी क्षेत्र के चकवाजा गांव स्थित चकवाजा अनाथ आश्रम में बच्चों के साथ लैंगिक अपराध के मामले में पटेढ़ी बेलसर के अंचलाधिकारी धीरज कुमार, श्रम अधीक्षक अरुण कुमार श्रीवास्तव एवं चाइल्ड लाइन के समन्वयक के बयान पर दर्ज वैशाली थाना कांड संख्या 270/13 की सुनवाई करते हुए पॉस्को के विशेष न्यायाधीश सह प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीके तिवारी के न्यायालय ने गत 29 अप्रैल, 2014 को मामले के एकमात्र अभियुक्त डॉ प्रद्युम्न कुमार के विरुद्ध भादवि की धारा 341, 323, 420, 406, 376, 377 एवं पॉस्को की धारा 4, 6, 8 के अंतर्गत अपराध के लिए आरोप गठित किया. आरोप गठन के पश्चात अभियोजन पक्ष ने न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी आरआर सिंह, तीनों सूचक, तीन चिकित्सक, छह पीडि़त बच्चों सहित 15 साक्षियों के साक्ष्य कराये गये. दोनों पक्षों की ओर से पेश साक्ष्यों एवं सुनवाई के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को भादवि की धारा 376, 377 एवं पॉस्को की धारा 6 एवं 8 क ा दोषी पाते हुए सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 11 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है. गुरुवार को सजा सुनाये जाने के मौके पर यहां सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये गये हैं.

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