— बिहटा सामूहिक दुष्कर्म न्यायालय संवाददाता,पटनास्कूली छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में बिहटा पुलिस ने छह अभियुक्तों के खिलाफ एक सप्ताह में आरोप पत्र दाखिल कर दिया. पुलिस ने अभियुक्तों को दोषी पाते हुए उक्त आरोप पत्र धारा 376 डी पॉस्को एवं एससी-एसटी एक्ट के तहत दाखिल किया था. जांच के क्रम में डॉक्टर ने लड़की को बालिग बताया है. इस कारण पटना के विशेष जज अनिल कुमार सिंह की अदालत ने पॉस्को एक्ट को हटाने का निर्णय लेते हुए मामले को पुन: दानापुर की अदालत में भेज दिया. पीडि़ता 25 अक्तूबर 2014 को बिहटा विशंभरपुर अपने मौसी के यहां आयी थी. 20 नवंबर 2014 को गांव के ही एक लड़के काजू के साथ बिहटा बाजार घूमने गयी तो, अभियुक्तों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था. पुलिस ने इस मामले में दीपक कुमार,नंद कुमार उर्फ नंदा,चुनचुन कुमार,सोनू कुमार,भूरा उर्फ भुअर यादव एवं रामजीत यादव सभी दिलावरपुर बिहटा निवासी को गिरफ्तार कर आरोप पत्र दाखिल किया है.
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दुष्कर्म मामले में पुलिस ने किया आरोप पत्र दाखिल,सं
— बिहटा सामूहिक दुष्कर्म न्यायालय संवाददाता,पटनास्कूली छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में बिहटा पुलिस ने छह अभियुक्तों के खिलाफ एक सप्ताह में आरोप पत्र दाखिल कर दिया. पुलिस ने अभियुक्तों को दोषी पाते हुए उक्त आरोप पत्र धारा 376 डी पॉस्को एवं एससी-एसटी एक्ट के तहत दाखिल किया था. जांच के क्रम में […]
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