नहीं माना अधिक राशि खर्च होने का तर्कसंवाददाता, पटना.बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली कंपनी के टैरिफ वृद्धि प्रस्ताव को ठुकरा दिया. आयोग ने बिजली कंपनी के दलील को स्वीकार नहीं करते हुए प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया. बिजली कंपनी ने प्रस्ताव दिया था कि बिजली आपूर्ति के दौरान खरीद की जानेवाली बिजली के लिए कभी-कभी फ्यूल के दाम बढ़ने पर कंपनी को अधिक खर्च करना पड़ता है. यही स्थिति पावर परचेज को लेकर होती है. बिजली उपलब्धता कम होने पर पावर परचेज करने के लिए कभी अधिक राशि भुगतान करना पड़ता है. इसकी भरपाई के लिए बिजली उपभोक्ताओं के बिल में वृद्धि के लिए कंपनी ने आयोग से अनुमति देने की मांग की थी. हालांकि बिजली बिल में यह वृद्धि मामूली होती. उपभोक्ताओं के बिजली बिल में फ्यूल कॉस्ट के नाम पर राशि जोड़ दी जाती. बिजली कंपनियों ने साल भर के लेखा-जोखा तैयार कर आयोग के समक्ष प्रस्ताव दिया था. आयोग ने कंपनी की दलील को ठुकरा दिया. आयोग के सूत्रों ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में बिजली कंपनी द्वारा बिजली रेट में बढ़ोतरी के प्रस्ताव का खारिज कर दिया गया था. आयोग के आदेश के खिलाफ बिजली कंपनी को एपटेल में आवेदन देना चाहिए था. लेकिन बिजली कंपनी ने बिजली रेट प्रस्ताव पर दिये गये आदेश को फिर से रिव्यू किये जाने के लिए आयोग के समक्ष आवेदन दिया. आयोग ने कंपनी के रिव्यू संबंधी प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया. उल्लेखनीय है कि नॉर्थ व साउथ बिहार पावर वितरण कंपनी ने अगले वित्तीय वर्ष में बिजली रेट में वृद्धि संबंधी प्रस्ताव आयोग को दिया है. आयोग इस पर जन सुनवाई करेगा.
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बिजली कंपनी के टैरिफ वृद्धि प्रस्ताव को आयोग ने ठुकराया
नहीं माना अधिक राशि खर्च होने का तर्कसंवाददाता, पटना.बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली कंपनी के टैरिफ वृद्धि प्रस्ताव को ठुकरा दिया. आयोग ने बिजली कंपनी के दलील को स्वीकार नहीं करते हुए प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया. बिजली कंपनी ने प्रस्ताव दिया था कि बिजली आपूर्ति के दौरान खरीद की जानेवाली बिजली के […]
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