पटना: पटना के एडीजे-10 नंद कुमार श्रीवास्तव ने हत्या के प्रयास के मामले में फुलवारीशरीफ निवासी अजय साव को सात साल के कारावास व तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. मामले (फुलवारीशरीफ थाना कांड संख्या 481/11) के सूचक सुजीत कुमार ने कोर्ट को बताया कि जब वह अपने परिवार के साथ 16 नवंबर, 2011 की रात्रि भोजन कर सो रहे थे.
रात्रि दो बजे उसकी मां लालती देवी के चिल्लाने की आवाज आयी. जब वह मां के कमरे में गये, तो देखा कि अजय साव अन्य लोगों के साथ लोहे का दाब लिये हुए है.
वहीं, मां के मुंह व नाक के पास काफी खून गिर रहा था. जब वह उन्हें पकड़ने लगा, तो उसे घायल कर साथियों के साथ भागने में सफल रहा. इस मामले में अभियोजन द्वारा 12 गवाहों से गवाही करवायी गयी. कोर्ट ने अभियुक्त को भादवि की धारा 307 व 452 का दोषी पाते हुए सजा सुनायी.