आइपीएस अधिकारी मंसूर अहमद के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू-सं

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 25 Nov 2014 8:03 PM

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पड़ोसियों पर पुलिसिया रोब दिखाने व सिपाहियों के योगदान में उगाही का आरोपसंवाददाता, पटनापड़ोसियों पर पुलिसिया रोब दिखाने और जमुई स्थित बीएमपी-11 में सिपाहियों के योगदान में धन उगाही के आरोपों से घिरे 2001 बैच के आइपीएस अधिकारी व संप्रति जमुई में बीएमपी-11 के समादेष्टा मो मंसूर अहमद के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी […]

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पड़ोसियों पर पुलिसिया रोब दिखाने व सिपाहियों के योगदान में उगाही का आरोपसंवाददाता, पटनापड़ोसियों पर पुलिसिया रोब दिखाने और जमुई स्थित बीएमपी-11 में सिपाहियों के योगदान में धन उगाही के आरोपों से घिरे 2001 बैच के आइपीएस अधिकारी व संप्रति जमुई में बीएमपी-11 के समादेष्टा मो मंसूर अहमद के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी गयी है. उनके पड़ोसी मो सुलेमान ने आरोप लगाया है कि उन्होंने पटना के दीघा घाट स्थित संगम कॉलोनी के पंप हाउस के सामने अवरोध पैदा की है और उन्हें परेशान कर रहे हैं. मंसूर अहमद ने 30 सितंबर को अपने बचाव में लिखित बयान भी पेश किया था, जो पुलिस महानिदेशक के मंतव्य के साथ गृह विभाग को मिल चुका है. इसकी समीक्षा के बाद गृह विभाग ने उनके खिलाफ अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के तहत विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया है. इसके लिए विभागीय जांच आयुक्त को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है. उपस्थापन पदाधिकारी के रूप में पुलिस महानिदेशक द्वारा पुलिस मुख्यालय या फिर सीआइडी में पदस्थापित एसपी स्तर के किसी अधिकारी को नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है. मंसूर अहमद को इस आदेश की प्राप्ति के दस दिनों के अंदर विभागीय जांच आयुक्त के समक्ष पेश पेश होने का निर्देश दिया गया है.

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