पटना सिटी: पटना उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में मंगलवार अनुमंडल प्रशासन ने सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के मउआर लेन में संचालित अलमारी व फर्नीचर कारखानों को स्थानांतरित करने का अभियान चलाया.
अनुमंडल पदाधिकारी जयप्रकाश सिंह के निर्देश पर कारखानों को स्थानांतरित करने के लिए वरीय दंडाधिकारी मनोज कुमार व दंडाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह नगर निगम बांकीपुर अंचल द्वारा उपलब्ध कराये गये संसाधनों के साथ वहां पहुंचे. सुल्तानगंज पुलिस ने चिह्न्ति कारखानेदारों को हटने का निर्देश दिया. कारोबारियों के विरोध व तनातनी के बाद जब अधिकारियों ने कड़ा रुख अपनाया, तो उजड़ने के डर से पहले से ही कारखानेदारों ने खुद ही हटना उचित समझा और कारखाने के सामानों को हटाने लगे. साथ ही बुधवार की दोपहर 12 बजे तक चिह्न्ति स्थान को खाली करने का भरोसा दिया.
दंडाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि 18 लोगों को नोटिस निर्गत किया गया था. इनमें मो रफी, मो शाह, शंकर प्रसाद, मो शमशाद, मुन्नी खातून, मो गड्डू, मो असगर, मो तनवीर, मो मुन्ना, मो महताब, मो अकबर, मो शेरू, मो मिंटू, मो तैयब, मो कौशिश, लाल बाबू यादव व महेश प्रसाद को हटाया गया. अभियान के दौरान शंकर प्रसाद की दुकान बंद मिली. इनके अलावा भी अन्य लोगों को हटाया गया. बताते चलें कि पटना उच्च न्यायालय में दायर मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कारखानों को बंद कराने आदेश दिया था. इसके अनुपालन के बाद 28 जून को न्यायालय में प्रशासन रिपोर्ट सौंपेगा.