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बम ब्लास्ट के दो अभियुक्तों के आरोप विमुक्ति पर निर्णय 25 को

पटना बम ब्लास्टन्यायालय संवाददाता, पटनापटना बम ब्लास्ट मामले में एनआइए के विशेष जज अनिल कुमार सिंह की अदालत में अभियुक्त उमर सिद्दीकी व फखरूद्दीन अंसारी द्वारा दाखिल आरोप विमुक्ति आवेदन पर सुनवाई पूरी कर ली गयी है. विशेष अदालत ने उक्त आवेदनों पर आदेश के लिए 25 नवंबर की तारीख निश्चित की है. वहीं, दूसरी […]

पटना बम ब्लास्टन्यायालय संवाददाता, पटनापटना बम ब्लास्ट मामले में एनआइए के विशेष जज अनिल कुमार सिंह की अदालत में अभियुक्त उमर सिद्दीकी व फखरूद्दीन अंसारी द्वारा दाखिल आरोप विमुक्ति आवेदन पर सुनवाई पूरी कर ली गयी है. विशेष अदालत ने उक्त आवेदनों पर आदेश के लिए 25 नवंबर की तारीख निश्चित की है. वहीं, दूसरी ओर गया बम ब्लास्ट मामले में उमर सिद्दीकी अजहरउद्दीन कुरैशी व इम्तियाज आलम को जेल से प्रस्तुत किया गया. लेकिन इस मामले में अभियोजन द्वारा कोई साक्ष्य अदालत में प्रस्तुत नहीं किया गया.विशेष अदालत में आरोप विमुक्ति आवेदन पर बहस के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता सैयद जफर हैदर ने उमर सिद्दीकी व फखरूद्दीन अंसारी को निर्दोष बताते हुए कहा कि अभियुक्तों पर एनआइए द्वारा सिमी का सक्रिय सदस्य होने का जो आरोप लगाया गया है, वह बेबुनियाद है तथा इनके खिलाफ कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं हैं. गोधरा कांड पर बदला लेने की भावना व युवाओं को उकसाने का जो आरोप लगाया गये हैं, वे बुनियाद हैं. बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत में कहा कि हम आह भी करते हैं, तो हो जाते हैं बदनाम. वो कत्ल भी करते हैं, तो चर्चा नहीं होती, इस क हावत के साथ बहस पूरी की. इसी मामले में हैदर व मुजिबुल्लाह के आवेदन पर सुनवाई अगली तारीख को की जायेगी.

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