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राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन छह को

न्यायमूर्ति वीएन सिन्हा की निगरानी में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालतसर्वोच्च न्यायालय से लेकर अनुमंडल न्यायालय स्तर के कुल 19 तरह के वादों पर होगी सुनवाई संवाददाता, पटनाराष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नयी दिल्ली के निर्देशानुसार बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आगामी छह दिसंबर को किया जायेगा. इस राष्ट्रीय […]

न्यायमूर्ति वीएन सिन्हा की निगरानी में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालतसर्वोच्च न्यायालय से लेकर अनुमंडल न्यायालय स्तर के कुल 19 तरह के वादों पर होगी सुनवाई संवाददाता, पटनाराष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नयी दिल्ली के निर्देशानुसार बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आगामी छह दिसंबर को किया जायेगा. इस राष्ट्रीय लोक अदालत पटना हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति वीएन सिन्हा की देखरेख में होगा. इस लोक अदालत में सर्वोच्च न्यायालय से लेकर अनुमंडल न्यायालय तक के कुल 19 प्रकार के मुकदमों का निबटारा किया जायेगा. राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के सहायक निबंधक विपुल सिन्हा ने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकार की इस पहल को आम लोगों के बीच प्रचारित करने का भी फैसला लिया गया है. उन्होंने बताया कि लोक अदालत में पटना हाइकोर्ट में लंबित 19 प्रकार के वादों का निबटारा किया जायेगा. इनमें शमनीय फौजदारी, एनआइ एक्ट के अंतर्गत धारा 138, मोटर एक्सीडेंट क्लेम केस, दुर्घटना सूचना रिपोर्ट एवं राज्य ट्रांसपोर्ट केस, वैवाहिक/परिवार न्यायालय के वाद, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण वाद इजराय सहित, दाखिल खारिज, बंटवारा, किराया, बैंक वसूली, सुखाधिकार आदि दिवानी वाद, राजस्व वाद, मनरेगा, बिजली एवं पानी विपत्र (चोरी के वाद को छोड़कर), व्यापार कर, आयकर, अप्रत्यक्ष कर, संपत्ति कर आदि, वेतन, भत्ता एवं सेवानिवृत्ति लाभ से संबंधित वाद, वन विभाग से संबंधित वाद, कैंटूमेंट बोर्ड से संबंधित वाद, रेलवे क्लेम वाद, डिजास्टर क्षतिपूर्ति वाद, प्रकीर्ण अपील, द्वितीय अपील, प्रारंंभिक वाद, रिट, मोटर एक्सीडेंट क्लेम अपील, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल वाद एवं वाद पूर्व मामले आदि शामिल हैं.

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