पटना: कोचिंग छात्र के साथ उसके ही दोस्तों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म व एमएमएस बनाने के मामले में पटना के एफटीसी-एक के जज रविशंकर प्रसाद ने आरोपितों के खिलाफ आरोप का गठन किया. जिनके खिलाफ आरोप का गठन किया गया है, उनमें राहुल लांबा उर्फ राहुल नेपाली उर्फ ऋषभ, राहुल कुमार उर्फ रणविजय, सुशांत कुमार उर्फ सुशांत पासवान व दिनेश पासवान उर्फ सौरव शामिल हैं.
दो का मामला किशोर अदालत में
मामले के दो आरोपितों प्रशांत झा व अरमान उर्फ अरमान अली को नाबालिग घोषित कर उनका मामला किशोर अदालत में चल रहा है. अरमान को किशोर न्यायिक बोर्ड द्वारा जमानत दे दी गयी है, जबकि प्रशांत झा का मामला अभी पटना जज के यहां लंबित है. उसके नाबालिग व बालिग होने की पुष्टि अभी नहीं होने के कारण मामला विचाराधीन है.
क्या है मामला
14 जून, 2012 को कोचिंग छात्र को उसके दोस्त प्रशांत ने फोन करके शास्त्रीनगर स्थित हनुमान मंदिर बुलाया था. वहां से गाड़ी में बिठा कर राजवंशी नगर के रंभा अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 301 में ले गये. वहां आरोपितों ने उसके साथ दुष्कर्म किया. साथ ही वीडियो फिल्म बना कर नेट पर डाल दिया था. जहां पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया, वह घर सुशांत का था. उसके पिता झारखंड में अधिकारी हैं. छात्र प्रशांत झा की मित्र थी.
उसी ने छात्र को बहला-फुसला कर सुशांत के गाड़ी से रंभा अपार्टमेंट में लाया था, जहां उसके अन्य दोस्त राहुल, अरमान, रणविजय, सुशांत एवं उसका नौकर दिनेश उर्फ सौरभ पहले से मौजूद थे. पहले तो छात्र ने सामाजिक बदनामी के डर से किसी के सामने इसका जिक्र नहीं किया. लेकिन जब सीडी तैयार कर अरमान अली ने उसे ब्लैकमेल करना चाहा, तो मामले का खुलासा हो गया.