पटना: कारा उपाधीक्षक की नियुक्ति की नियमावली को राज्य मंत्रिपरिषद ने अपनी स्वीकृति दे दी है. इसके तहत राज्य की जेलों में उपाधीक्षक के पद पर भरती एवं सेवा शर्तो के नियम से संबंधित ‘बिहार कारा उपाधीक्षक संवर्ग नियमावली, 2013’ के गठन को मंजूरी दी गयी.
पहली बार रविवार को राजनीतिक गहमागहमी के बीच आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 12 प्रस्तावों पर विचार किया गया. कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्र ने बताया कि विघटित पर्षद एवं बाजार समितियों के प्रांगणों के उपयोग की नीति से संबंधित कृषि विभाग के प्रस्ताव पर खाद्यान्न भंडारण करने व खाद्यान्न भंडारण की आवश्यकता नहीं रहने पर अन्य कृषि उपादानों एवं उत्पाद (खाद, कीटनाशी रसायन, जैव उर्वरक, कार्बनिक खाद, दवा, यंत्र एवं उपकरण तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद को छोड़ कर) का भंडारण करने की मंजूरी दी गयी.
साथ ही रक्षित मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैटिंग (एमओयू) को भी मंजूरी दी गयी. बैठक में वाणिज्य कर विभाग के सफल संचालन के लिए नयी इकाइयों के गठन सहित प्रशासनिक पुनर्गठन एवं पूर्व स्वीकृत राजपत्रित पदों में वृद्धि कर अतिरिक्त पदों के सृजन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गयी.
बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के मुख्यालय स्तर पर राजपत्रित/अराजपत्रित पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गयी. बैठक में सात भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामलों को भी स्वीकृति दी गयी. इसमें भाजपा कोटे के मंत्री शामिल नहीं हुए.