पटना: अब एसपी से डीजी स्तर के अधिकारियों का तबादला बिहार पुलिस बोर्ड की अनुशंसा पर होगा. अब तक पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव पर गृह सचिव व मुख्य सचिव की सहमति के बाद मुख्यमंत्री के आदेश से इन अधिकारियों का तबादला होता था. अब यह पैटर्न बदल गया है. बोर्ड के गठन से संबंधित अधिसूचना गृह विभाग ने मंगलवार को जारी कर दी है.
डीजी सदस्य, तो गृह सचिव होंगे सदस्य सचिव : गृह विभाग से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि बिहार पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 23 के तहत सरकार ने राज्य पुलिस बोर्ड का गठन किया जा रहा है. बोर्ड के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे, जबकि पुलिस महानिदेशक सदस्य तथा गृह विभाग के प्रधान सचिव इसके सदस्य सचिव होंगे. बिहार पुलिस एक्ट 2007 में यह प्रावधान किया गया था कि छह माह के अंदर बोर्ड का गठन कर लिया जायेगा, लेकिन छह वर्ष बाद बोर्ड का गठन किया गया है. हालांकि एक्ट के अधिकांश प्रावधान प्रभावी हो गये हैं.
क्या होगा बोर्ड को अधिकार : गृह विभाग के अधिकारियों के अनुसार, बिहार पुलिस एक्ट 2007 की धारा-23 में राज्य पुलिस बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया है. बोर्ड की अनुशंसा पर आइपीएस अधिकारियों को तबादला, प्रोन्नति का लाभ मिलेगा ही साथ में बोर्ड को अधिकारियों के कामकाज का मूल्यांकन करने का भी अधिकार होगा. पुलिस को जनता के प्रति जवाबदेह तथा संवेदनशील बनाने के लिए नीति निर्धारण भी करेगी. पुलिस शोध और जिम्मेवारी, पुलिस बल की अधिक उपयोगिता और उसकी कार्यक्षमता पर भी नजर रखेगी. बोर्ड मानवाधिकार के उल्लंघन के मामलों की भी समीक्षा पर समय-समय पर नीतिगत निर्णय लेगी.