पटना : पटना शहरी क्षेत्र में अब नये ऑटो नहीं चलेंगे. क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार (आरटीए) ने इस पर रोक लगा दी है. शहरी क्षेत्र में परिचालन के लिए छोटे वाहन ऑटो, रिक्शा, ऑटो, मिनीडोर व विक्रम का नया परमिट जारी नहीं होगा. परमिट नहीं मिलने से छोटे वाहन नहीं चल पायेंगे. बिना परमिट के चलने पर वे अवैध माने जायेंगे.
जांच के दौरान बिना परमिट के परिचालन करते पकड़े जाने पर कार्रवाई होगी. वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नया परमिट दिया जायेगा. इसके लिए आवेदन स्वीकार किये जायेंगे. सोमवार से नयी व्यवस्था लागू होगी. शनिवार को हुई आरटीए की बैठक में यह निर्णय लिया गया. बैठक में आरटीए के अध्यक्ष प्रमंडलीय आयुक्त के अलावा जिलाधिकारी, ट्रैफिक एसपी, संयुक्त आयुक्त सह आरटीए सचिव आदि शामिल हुए.
15 हजार वाहनों को है परमिट : आरटीए का मानना है कि छोटे वाहनों की पर्याप्त संख्या होने के कारण शहर में जाम की समस्या हो रही है. वर्तमान में शहरी क्षेत्र में परिचालन के लिए 15 हजार छोटे वाहनों को परमिट जारी किया है. इसके अतिरिक्त लगभग सात हजार छोटे वाहन बिना परमिट के चल रहे हैं.