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डॉक्टरों की बहाली नियमावली में होगा जल्द बदलाव

पटना: चिकित्सकों की सेवा नियमित करने के लिए बिहार चिकित्सा संवर्ग/बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग (नियमित/अनुबंध के आधार नियुक्ति एवं सेवा शर्त) नियमावली 2008 में परिवर्तन किया जायेगा. यह व्यवस्था तब शुरू की गयी है, जब बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा का डॉक्टरों ने सामूहिक बहिष्कार किया. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक […]

पटना: चिकित्सकों की सेवा नियमित करने के लिए बिहार चिकित्सा संवर्ग/बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग (नियमित/अनुबंध के आधार नियुक्ति एवं सेवा शर्त) नियमावली 2008 में परिवर्तन किया जायेगा. यह व्यवस्था तब शुरू की गयी है, जब बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा का डॉक्टरों ने सामूहिक बहिष्कार किया.

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस बात को लेकर विचार किया गया कि जिला चिकित्सा संवर्ग (नगर पंचायत, नगर परिषद व नगर निगम) के चिकित्सकों को दो वर्षो की ग्रामीण सेवा के अनुभव का लाभ दिया जायेगा.

पहले यह लाभ केवल ग्रामीण क्षेत्र में काम करनेवाले डॉक्टरों को ही मिलता था, जिसका अब विस्तार किया जायेगा. 2008 की नियमावली में जो परिवर्तन किया जा रहा है, उसके अनुसार चिकित्सकों के एमबीबीएस के प्राप्तांक प्रतिशत पर 50 मार्क्स दिया जायेगा.

किसी चिकित्सक ने एमबीबीएस में 100 फीसदी अंक लाया है, तो उसे 50 मार्क्स मिलेगा. 90 फीसदी अंक लानेवालों को 45 मार्क्स. 80 फीसदी अंकवालों को 40 मार्क्स दिया जायेगा. इसके अलावा पीजी पास डॉक्टरों को 10 मार्क्स मिलेगा. सरकारी सेवा में काम करनेवालों को अधिकतम 20 मार्क्स देने का प्रावधान है. साक्षात्कार के लिए 20 मार्क्स निर्धारित करने पर विचार किया जा रहा है. स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे द्वारा दिये गये आश्वासन के अनुसार अब डॉक्टरों को सेवा स्थायी करने के लिए बीपीएससी की परीक्षा नहीं देनी होगी.

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