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प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने भेजा 14 अस्पतालों को नोटिस

जीव चिकित्सा अपशिष्ट के प्रबंधन की अनदेखी पटना : बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने जीव चिकित्सा अपशिष्ट का सही ढंग से प्रबंधन नहीं करने, ईटीपी की व्यवस्था नहीं किये जाने, ईटीपी का सही तरीके से नियमित संचालन नहीं करने, पर्षद के बगैर सहमति-प्राधिकार के संचालित 14 अस्पतालों को नोटिस (प्रोपोस्ड क्लोजर डायरेक्शन) जारी किया […]

जीव चिकित्सा अपशिष्ट के प्रबंधन की अनदेखी
पटना : बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने जीव चिकित्सा अपशिष्ट का सही ढंग से प्रबंधन नहीं करने, ईटीपी की व्यवस्था नहीं किये जाने, ईटीपी का सही तरीके से नियमित संचालन नहीं करने, पर्षद के बगैर सहमति-प्राधिकार के संचालित 14 अस्पतालों को नोटिस (प्रोपोस्ड क्लोजर डायरेक्शन) जारी किया गया है.
इसमें चेतावनी दी गयी है कि नियमों की अवहेलना को देखते हुए क्यों न इन्हें बंद करा दिया जाये. वहीं आठ अस्पतालों को जीव चिकित्सा अपशिष्ट के सही प्रबंधन में सुधार के लिए एक मौका देते हुए पर्षद की ओर से निर्देश जारी किया गया है.
इन अस्पतालों को नोटिस : इसमें शेखपुरा बेली रोड का आरोही हॉस्पिटल, सत्यम हॉस्पिटल, राजा बाजार का रई नर्सिंग होम, न्यू मैक्स केयर हॉस्पिटल, गेट वेल हॉस्पिटल, ईस्ट सदाकत आश्रम का महावीर वात्सल्य अस्पताल, कंकड़बाग का महावीर आरोग्य संस्स्थान, पाटलिपुत्र डिवाइन हॉस्पिटल प्रा लि, श्री राम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, चाणक्य हॉस्पिटल, खजांची रोड का अनुपमा हॉस्पिटल, अशोक राजपथ का पॉपुलर नर्सिंग होम, राजेंद्र नगर का राजेंद्र हॉस्पिटल और पश्चिमी बेली रोड रूपसपुर आरओबी के पास अटलांटिस सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल शामिल हैं.
इन आठ को सुधार का मौका : बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि जीव चिकित्सा अपशिष्ट के सही प्रबंधन के लिए आठ इकाइयों को आवश्यक सुधार के लिए निर्देश जारी किये गये हैं.
इनमें फुलवारीशरीफ के महावीर कैंसर संस्थान, एसपी वर्मा रोड के रूबन इमरजेंसी हॉस्पिटल, कुर्जी का कुर्जी होली फैमिली हॉस्पिटल, कंकड़बाग का जीवक हार्ट हॉस्पिटल, अशोक राजपथ का अरविंद हॉस्पिटल, बाजार समिति के निकट के रामरतन हॉस्पिटल, भागलपुर का सिनर्जी वेस्ट मैनेजमेंट प्रा लि एवं राजेंद्र नगर पटना का मेडिका मगध हॉस्पिटल शामिल हैं.
होटल व बैंक्वेट हॉलों पर भी शिकंजा
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद की ओर से होटल एवं बैंक्वेट हॉल की स्थापना के लिए जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत स्थापनार्थ सहमति प्राप्त करना, ठोस कचरों के समुचित निबटान की व्यवस्था नहीं करना तथा बिना ध्वनि अवरोधक के जेनरेटर संचालित करना आदि को लेकर कई बार चेतावनी भी जारी हुई.
बावजूद इसके सात होटलों व बैंक्वेट हॉल ने इस पर ध्यान नहीं दिया. इन सातों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. इसमें फ्रेजर रोड का होटल राजस्थान, ममता रेस्टोरेंट, सत्कार इंटरनेशनल, होटल आर्ची इन, होटल मयूर, होटल एस्टर व सम्राट इंटरनेशनल शामिल हैं.
प्रदेश के 175 ईंट भट्ठों को बंद करने का आदेश
मई माह में नियमों की अवहेलना कर चल रहे कई ईंट-भट्ठों की जांच में तमाम गड़बड़ियां मिलने के बाद प्रदेश के 175 ईंट भट्ठों को बंद करने का आदेश बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने दिया है. इसमें पटना जिले की 71 ईंट-भट्ठियां शामिल हैं.
इसके अलावा मधुबनी की 39, मुजफ्फरपुर की 23, पूर्वी चंपारण की 21, पश्चिमी चंपारण की 16, सारण की तीन, वैशाली व सीवान की एक-एक इकाइयां शामिल हैं. इन भट्ठों को बंद कराने के लिए संबंधित जिलों के जिला पदाधिकारियों को पत्र भेजा जा चुका है. इसके अलावा, प्रदेश की 41 अन्य ईंट भट्ठा संचालकों को प्रोपोस्ड डायरेक्शन जारी किया गया है. पटना के 16 भट्ठों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है.

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