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अब नहीं बच पायेंगे आर्थिक अपराधी

खुफिया संबंधी जानकारियों को समय पर करें शेयर केंद्रीय वित्त सचिव ने कहा कि किसी मामले की तहकीकात उतने ही अच्छे तरीके से हो सकेगी और केस का समाधान उतने ही प्रभावी ढंग से हो सकेगा. अगर सभी एजेंसियां मिल कर किसी मामले में काम करेंगी, तो किसी मामलों में जितने भी आरोपित होंगे, वह […]

खुफिया संबंधी जानकारियों को समय पर करें शेयर
केंद्रीय वित्त सचिव ने कहा कि किसी मामले की तहकीकात उतने ही अच्छे तरीके से हो सकेगी और केस का समाधान उतने ही प्रभावी ढंग से हो सकेगा.
अगर सभी एजेंसियां मिल कर किसी मामले में काम करेंगी, तो किसी मामलों में जितने भी आरोपित होंगे, वह बच नहीं पायेंगे. इसके अलावा केंद्रीय सचिव ने खुफिया संबंधित जानकारियों को समय पर शेयर करें. समय रहते ही किसी जानकारी का आदान-प्रदान होने से इसका महत्व काफी बढ़ जाता है. सूचना लेन-देन करने में आईटी का उपयोग करना सबसे प्रभावी है.
बैठक में आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार, आयकर विभाग के निदेशक संजीव दत्त, संयुक्त आयुक्त अजय सिंह, कस्टम आयुक्त विनायक चंद्र गुप्ता, आईबी के संयुक्त निदेशक विवेक श्रीवास्तव, सीबीआई एसपी, ईडी के विद्युत विकास व राकेश चौधरी, डीआरआई के राकेश रंजन, एनसीबी के टीएन सिंह समेत अन्य सभी एजेंसियों के प्रमुख शामिल हुए.
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पटना. पटना में नर्सिंग छात्रा के साथ यौन शोषण के मामले में महिला थाने कीपुलिस ने आखिरकार केस दर्ज कर लिया. करीब दो महीने तक चक्कर लगाने के बाद नर्सिंग छात्रा के आवेदन पर मामला दर्ज किया गया है.
महिला थाने की पुलिस मामले की छानबीन कर रही है. यहां बता दें कि प्रभात खबर ने सोमवार के अंक में यौन शोषण के इस मामले को प्रमुखता से प्रकाशित किया था. इसके बाद मामला दर्ज किया गया है. छात्रा ने आरोप लगाया था कि एयरफोर्स कर्मी युवक ने उसका पांच सालों से यौन शोषण किया और अब शादी से इनकार कर रहा है. उसका आरोप था कि युवक घरवालों के दबाव में दहेज के लालच में आ गया है और वह दूसरी जगह शादी करने वाला है.
29 मार्च को छात्रा ने थाने में दे रखा था आवेदन : नर्सिंग छात्रा ने 29 मार्च को महिला थाने में आवेदन दिया था. थाने ने आरोपित युवक का 6 अप्रैल को उपस्थित होने के लिए नोटिस भेजा था लेकिन वह थाने नहीं आया था. तब से छात्रा पुलिस अधिकारियों से लेकर थाने तक का चक्कर लगा रही थी. लेकिन पुलिस अधिकारियों के निर्देश के बावजूद मामला दर्ज नहीं हो पा रहा था. 23 अप्रैल को प्रभात खबर मेें खबर प्रकाशित होने के बाद मामला दर्ज किया गया है.
नयी व्यवस्था पर हो रहा विचार
बंदोबस्तीधारियों को भी ट्रांसपोर्टर के चयन का निर्णय लेने का अधिकार देने पर हो रहा विचार
तय दर से अधिक पैसे लेने पर होगी कार्रवाई
पटना : प्रदेश में बालू-गिट्टी ढुलायी की परेशानी दूर करने के लिए नयी व्यवस्था पर विचार हो रहा है. खान एवं भूतत्व विभाग अब बंदोबस्तीधारियों को भी ट्रांसपोर्टर के चयन का निर्णय लेने का अधिकार देने पर विचार कर रहा है.
साथ ही विभाग से सूचीबद्ध ट्रांसपोर्टर के ढुलायी में आनाकानी करने और तय दर से अधिक पैसे मांगने पर पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. खान एवं भूतत्व विभाग के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि नवंबर 2017 में ही बालू और गिट्टी का परिवहन खर्च विभाग द्वारा तय कर दिया गया था.
इसके तहत बालू के लिए 20 रुपये प्रति किलोमीटर 100 (सीएफटी) और पत्थर के लिए 21 रुपये प्रति किलोमीटर 100 (सीएफटी) तय किया गया है. दर तय होने के बाद से ट्रांसपोर्टर इस पर आपत्ति उठाते रहे हैं. इसे लेकर उन्होंने हड़ताल भी किया था. कई बार विभागीय पदाधिकारियों से बातचीत भी की गयी, लेकिन अंत में इसी दर पर ढुलाई की बात को लेकर समझौता हुआ.

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