पटना : राज्य में अब स्टेट हाईवे व जिला सड़कों पर बने पुल पर से गुजरने पर लोगों की जेब ढीली नहीं होगी. रविवार से सभी पुलों पर टोल टैक्स नहीं लगेगा. राज्य सरकार 54 पुलों पर टोल टैक्स वसूल रही है. किसी पुल पर टोल टैक्स लेने का काम अवैध माना जायेगा व संबंधित लोग या एजेंसी पर कार्रवाई होगी.
पहली अप्रैल से राज्य सरकार ने सभी स्टेट हाईवे व जिला सड़कों पर बने पुल पर टोल टैक्स नहीं लेने का निर्णय लिया है. ताकि लोगों को राहत मिल सके. पुलों पर टोल टैक्स वसूल नहीं करने के संबंध में कैबिनेट ने स्वीकृति दी थी. इसके बाद से टोल टैक्स नहीं लेने की पहल पर दो माह पहले से काम शुरू कर दिया गया था. विधानमंडल सत्र के दौरान पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने पुलों पर टोल टैक्स नहीं लिये जाने के संबंध में घोषणा की.
54 पुलों पर लिया जा रहा टैक्स : बिहार राज्य पुल निर्माण निगम स्टेट हाइवे व जिला सड़कों पर बने पुल में 54 पुलों पर टोल टैक्स वसूल रही है. इससे पुल पुल निर्माण निगम को लगभग 40
स्टेट हाइवे व जिला…
करोड़ राशि मिल रही है. स्टेट हाइवे व जिला सड़कों पर बने पुल में पुल निर्माण निगम को लगभग 115 पुलों पर टोल टैक्स वसूलने के लिए नीलामी करती है. लेकिन हर साल 40 से 50 फीसदी ही पुलों की नीलामी हो पाती है. इसके लिए प्रत्येक साल पुल की नीलामी होती है, जिसमें बोली लगती है. सबसे अधिक बोली लगानेवाले को टेंडर मिलता है. नीलामी से पुल निर्माण निगम को लगभग 40 से 50 करोड़ राशि मिलती है.
पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने बताया कि रविवार से सभी स्टेट हाइवे व जिला सड़कों पर बने पुलों पर टोल टैक्स नहीं लगेगा. टोल टैक्स वसूली बंद कर दी गयी है. इसके बावजूद किसी पुल पर टोल टैक्स वसूली के बारे में जानकारी मिली तो वह अवैध होगा. ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.