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बिहार : नौकरी छोड़ने की तैयारी में आईजीआईएमएस के दर्जनों डॉक्टर, मचा हड़कंप, जानें पूरा मामला

प्रधान सचिव की अध्यक्षता में गठित होगी टीम पटना : इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में गलत ढंग से बहाल हुए डॉक्टर व नर्सों पर गाज गिरने जा रही है. उन डॉक्टरों की लिस्ट बना ली गयी है जिन डॉक्टरों को नियम को ताक पर रख कर ज्वाइनिंग दी गयी है. इतना ही नहीं स्वास्थ्य मंत्री […]

प्रधान सचिव की अध्यक्षता में गठित होगी टीम
पटना : इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में गलत ढंग से बहाल हुए डॉक्टर व नर्सों पर गाज गिरने जा रही है. उन डॉक्टरों की लिस्ट बना ली गयी है जिन डॉक्टरों को नियम को ताक पर रख कर ज्वाइनिंग दी गयी है.
इतना ही नहीं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम का भी गठन होने जा रहा है. इस टीम का नेतृत्व प्रधान सचिव की देखरेख में बनी टीम करने जा रही है. गलत बहाली को लेकर स्वास्थ्य मंत्री को मिली शिकायत के बाद 27 मार्च को मंत्री ने जांच के लिए आदेश भी जारी कर दिया है. जिसके बाद अस्पताल परिसर में हड़कंप मचा हुआ है.
डॉक्टर नौकरी छोड़ने की फिराक में : मंत्री की ओर से जैसे ही जांच का आदेश जारी हुआ अस्पताल परिसर में चर्चा का विषय बना हुआ है. करीब दो दर्जन डॉक्टर और नर्स नौकरी से इस्तीफा देने की मंशा बना रहे हैं.
सूत्रों की माने तो जिन डॉक्टरों की गलत नियुक्ति हुई है और वह अपने को फंसता देख नौकरी छोड़ने की बात कर रहे हैं. इतना ही नहीं कुछ डॉक्टर तो आवेदन भी दे चुके हैं. सूत्रों की माने तो अगर जांच होती है तो इन डॉक्टरों पर गाज गिरना तय है. कुछ डॉक्टरों ने आवेदन भी दे दिया है.
डॉक्टरों व कर्मचारियों की बहाली में दिल्ली एम्स के नियम का पालन करता है आईजीआईएमएस
आईजीआईएमएस प्रशासन दिल्ली एम्स का नियम का पालन करता है. यहां दिल्ली एम्स के नियमानुसार ही डॉक्टरों सहित अन्य कर्मचारियों की बहाली की जाती है. एम्स के नियमानुसार अनुसूचित जाति, जनजाति के पदों पर उन्हें अनुभव आदि में एक साल तक की छूट दी जाती है.
लेकिन, संबंधित कोटे में ही दी जाती है. जनरल व ओबीसी के कोटे में बहाली नहीं की जा सकती है. एम्स का यह नया नियम 004 इंप्लॉयमेंट /2014 के तहत अस्पताल प्रशासन को भी दिया गया है. विज्ञापन भी दिल्ली एम्स ने निकाला था.
गलत नियुक्ति पर हुई थी शिकायतें
– 25 अगस्त को संतोष कुमार, अधिवक्ता, पटना हाइकोर्ट ने स्वास्थ्य मंत्री व अस्पताल के निदेशक से गलत बहाली को लेकर लिखित में शिकायत की थी.
-16 अगस्त को विपिन कुमार, अधिवक्ता, पटना हाइकोर्ट ने स्वास्थ्य मंत्री व निदेशक से इस मामले की शिकायत की थी
-5 मई को आरटीआइ से जानकारी मांगी गयी, लेकिन आधा अधूरा ही जवाब दिया गया.
-10 जून, 2016 को सामाजिक कार्यकर्ता शिवशंकर राम ने मामले में लिखित में शिकायत कर चुके हैं.
किस विभाग में कितने डॉक्टरों की गलत बहाली
मेडिसिन विभाग 02
कैंसर विभाग 02
सर्जरी विभाग 02
हड्डी विभाग 03
एनेस्थेसिया 03
नर्सिंग कॉलेज में और वार्ड में नौकरी कर रही कुछ नर्सें
नोट: डीन व सब डीन ने नियुक्ति पर सवाल उठाये थे, जिनमें इन विभाग के डॉक्टरों व नर्सों का नाम आ रहा है.

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