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बिहार : बालू खनन कंपनियों को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, लाइसेंस रद्द करने पर लगी रोक
पटना : नालंदा, नवादा व गया जिलों के बालू खनन कंपनियों की लाइसेंस रद्द करने वाले सरकारी आदेश पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकलपीठ ने महादेव इन्क्लेव और वेस्टलिंक ट्रेडिंग वगैरह कंपनियों की रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. अदालत को बताया गया कि […]
पटना : नालंदा, नवादा व गया जिलों के बालू खनन कंपनियों की लाइसेंस रद्द करने वाले सरकारी आदेश पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकलपीठ ने महादेव इन्क्लेव और वेस्टलिंक ट्रेडिंग वगैरह कंपनियों की रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया.
अदालत को बताया गया कि उसकी कंपनी को 2017 में तीनों जिलों के बालूघाटों की बंदोबस्ती थी, लेकिन नयी नियमावली में इन खननकर्ता कंपनियों के खनन लाइसेंस के आधार पर काम करने पर रोक लगा दी थी. अदालत को बताया गया कि हाईकोर्ट की एक खंडपीठ नई बालू खनन नीति पर रोक लगा रखी है, यह मामला वहां विचाराधीन है.
संविदा अवधि का लाभ एसीपी में मिलेगा
हाईकोर्ट ने कहा है कि कर्मियों को नियमित बहाली के समय एसीपी (रूपांतरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन) का लाभ संविदा की अवधि को जोड़ कर दिया जायेगा.
न्यायाधीश डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने संजीव कुमार व अन्य की रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान उक्त आदेश दिया. अदालत को याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि याचिकाकर्ताओं को राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय में बतौर फील्ड अफसर नियमित बहाली हुयी थी. उससे पहले 13 वर्ष तक लोग संविदा के आधार पर काम किये थे.
सीतामढ़ी डीएम तलब
अदालती आदेश के बाद भी जवाबी हलफनामा दायर नहीं करने पर नाराज हाईकोर्ट ने सीतामढ़ी के डीएम और संबंधित अधिकारियों को अदालत में तलब किया है. न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद की एकल पीठ ने एक आपराधिक रिट याचिका की सुनवायी करते हुये यह निर्देश दिया.
अदालत ने एक आपराधिक मामले की सुनवायी करते हुये इन पदाधिकारियों को दो-दो बार जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था. संबंधित अधिकारियों ने अदालती आदेश के बाद भी जब जवाबी हलफनामा दायर नहीं किया तो अदालत ने इन्हें तलब कर लिया.
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