पटना: निगरानी ट्रैप की पटना स्थित विशेष अदालत में गुरुवार को उस समय अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गयी, जब आरोपित दारोगा सत्यानंद झा जेल भेजने की तैयारी के दौरान फरार हो गया. फरार होने के बाद विशेष जज रमेश चंद्र सिंह ने उस पर भादवि की धारा 224 के तहत परिवाद दाखिल करते हुए सीजेएम की अदालत में भेज दिया.
उक्त परिवाद में सीजेएम द्वारा शुक्रवार को संज्ञान लिया जायेगा. गौरतलब है कि सत्यानंद झा को निगरानी की टीम ने तीन नवंबर, 2009 को चार हजार रुपये घूस लेते हुए गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया था.
अदालत में निगरानी द्वारा गवाह पेश किये गये थे. गवाही के दौरान सत्यानंद झा की कोई पैरवी नहीं होने से विशेष अदालत ने उसका बंधपत्र खारिज कर दिया. मध्यांतर बाद अदालत में सत्यानंद झा ने स्वयं उपस्थित होकर अपने वकील के माध्यम से आवेदन दाखिल कर जमानत की मांग की. लेकिन, अदालत ने आवेदन को खारिज करते हुए न्यायिक हिरासत में लेने का आदेश दिया. इस आदेश के बाद दारोगा कोर्ट से फरार हो गया. फिलहाल वह गर्दनीबाग थाने में पदस्थापित है. उसे सस्पेंड कर दिया गया है.