पटना: डीएम डॉ एन सरवण कुमार ने कहा कि जिले में एक भी गैर बैंकिंग संस्था आम जनता की धनराशि जमा कराने के लिए पंजीकृत नहीं है. अगर कोई संस्था प्रशासन को बगैर सूचना दिये धनराशि जमा ले रही है, तो यह गैरकानूनी है.
ऐसी संस्थाओं पर कानूनी कार्रवाई होगी. जांच में दोषी पाये जाने पर उनकी तमाम संपत्ति भी जब्त कर ली जायेगी. गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में डीएम ने कहा कि आरबीआइ एक्ट के तहत जिला प्रशासन को सूचना दिये बगैर कोई संस्था आम जनता का पैसा जमा नहीं ले सकती. रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर 252 कंपनियों की सूची उपलब्ध है. मगर इनमें से कोई भी पटना जिले से संबंधित नहीं है तथा कारोबार के लिए अधिकृत नहीं है.
डीएम ने जनहित अपील करते हुए कहा कि आम लोग गैर बैंकिंग संस्थाओं की बजाय डाकघर और बैंकों में ही अपना पैसा जमा करायें, ताकि उनकी धनराशि सुरक्षित रहे. उन्होंनं बताया कि अब तक प्रयाग ग्रुप कंपनी, विग्योर ग्रुप कंपनी, एक्टिव ग्रुप कंपनी, चक्र ग्रुप कंपनी, आइकोर इ सर्विसेज लिमिटेड, एंजिल एग्रोटेक लि, पराई भूमि डेवलपर्स लि, धनौल्टी डेवलपर्स लि, जीवनदीप इंडस्ट्रीज इंडिया लि, स्वस्ता सीमेज लि, एंजिल इंडिया प्रालि, वेलफेयर कंपनी और रोजवेल कंपनी पर कार्रवाई की गयी है.
महिला चालकों को एक ही दिन मिलेगा डीएल : डीएम ने कहा कि ऑटो चलाने का प्रशिक्षण ले रही महिलाओं को एक ही दिन शिविर लगा कर ड्राइविंग लाइसेंस दिया जायेगा. इसके लिए को-ऑर्डिनेशन का काम हेल्पलाइन को सौंपा गया है. सड़क पर महिला चालकों के उतरने से महिला सशक्तीकरण को मजबूती मिलेगी.