पटना : गृह विभाग ने राज्य के सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को चल और अचल संपत्ति का ब्योरा देने का निर्देश दिया है. गृह विभाग द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गये सूबे के पुलिस अधिकारियों को भी 20 फरवरी, 2017 तक की चल-अचल संपत्ति का ब्योरा देने को कहा गया है. इसमें ए,बी और सी ग्रेड के पुलिस अधिकारियों को चल-अचल संपत्ति का ब्योरा गृह विभाग को प्रस्तुत करना है. साथ ही कहा गया है कि वर्ष 2016-17 की चल-अचल संपत्ति का ब्योरा 31 दिसंबर, 2017 तक गृह विभाग को उपलब्ध करा दें.
गृह विभाग ने चल-अचल संपत्तियों के ब्योरा के लिए नकदी, बैंक, गैर-बैंकिंग आदि वित्तीय संस्थानों-कंपनियों में निवेश की जानकारी मांगी है. साथ ही बॉन्ड्स, शेयर, एनएसएस, पोस्टल सेविंग्स, एलआइसी पॉलिसी समेत अन्य वित्तीय संस्थानों में निवेश की भी जानकारी मांगी है. इसके अलावा गाड़ियों की जानकारी मांगी है. वहीं, ज्वेलरी के वजन और कीमत के बारे में भी बताने को कहा गया है. इसके अलावा अन्य स्रोतों, जहां से लाभ प्राप्त हो, की भी जानकारी देने को कहा गया है.