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कोर्ट ने पुलिस भेज नगर पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी को बुलाया
आदेश का अनुपालन नहीं करने पर कोर्ट नाराज नौबतपुर के अधिकारी पर दिखायी सख्ती पटना : अदालत आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर हाईकोर्ट सख्त हो गयी. कोर्ट ने नौबतपुर नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी को पुलिस भेज कर बुलाया. अदालत ने कार्यपालक पदाधिकारी को एक और मौका देते हुए अगली सुनवाई में सारे […]
आदेश का अनुपालन नहीं करने पर कोर्ट नाराज
नौबतपुर के अधिकारी पर दिखायी सख्ती
पटना : अदालत आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर हाईकोर्ट सख्त हो गयी. कोर्ट ने नौबतपुर नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी को पुलिस भेज कर बुलाया. अदालत ने कार्यपालक पदाधिकारी को एक और मौका देते हुए अगली सुनवाई में सारे कागजातों के साथ अदालत में उपस्थित होकर जवाब देने का आदेश दिया है. न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार सिंह की एकलपीठ ने सरयुग प्रसाद व अन्य की ओर से दायर रिट याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की.
गौरतलब है कि मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने मंगलवार को नौबतपुर के कार्यपालक पदाधिकारियों को सारे दस्तावेजों के साथ अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया था.
बावजूद इसके कार्यपालक पदाधिकारी अदालत में हाजिर नहीं हुए. इसके बाद अदालत ने दोपहर 2.12 बजे पुनः इस मामले को सुनवाई के लिए रखते हुए कार्यपालक पदाधिकारी को सारे कागजातों के साथ हाजिर होने का आदेश दिया. फिर भी वे अदालत में नहीं आये. अदालत ने पुलिस को आदेश दिया कि वे 4.30 बजे पदाधिकारी को हिरासत में लेकर अदालत में प्रस्तुत करे. इसके बाद पुलिस उन्हें अदालत लेकर आयी.
अदालत में उपस्थित कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि वे अभी उस पद पर चार माह पहले आये हैं और मामले की जानकारी नहीं है. इस पर अदालत ने नाराजगी जतायी. कोर्ट ने कहा कि अदालत को इससे मतलब नहीं है कि कब और कौन उस कुर्सी पर बैठा है. अगली सुनवाई में उन्हें सारे दस्तावेजों के साथ 5 जनवरी को हाजिर होकर जवाब देने का आदेश दिया है.
बिहार बोर्ड के अध्यक्ष पद पर स्थायी नियुक्ति पर सरकार से मांगा जवाब : पटना. बिहार बोर्ड के अध्यक्ष पद पर स्थायी नियुक्ति को लेकर दायर लोकहित याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जनवरी के अंतिम सप्ताह तक स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाब देने का आदेश दिया है. मुख्य न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन व न्यायमूर्ति डाॅ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने अरुण कुमार शर्मा की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि बिहार बोर्ड के निवर्तमान अध्यक्ष प्रमंडलीय आयुक्त के पद का भी निर्वहन कर रहे हैं. इस कारण कई महत्वपूर्ण कार्य लंबित पड़ रहे हैं.
रिहायशी इलाकों में मौजूद अवैध लघु उद्योगों पर कार्रवाई करने का निर्देश
पटना. पटना सिटी के सुल्तानगंज स्थित नौघरवा में अवैध तरीके से चल रहे लघु उद्योगों के कारण ध्वनि और वायु प्रदूषण पर पटना हाईकोर्ट ने गंभीरता दिखाते हुए पटना के डीएम को विधिसम्मत कार्रवाई का निर्देश दिया है.
मुख्य न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति डाॅ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने सरोज कुमार की ओर से दायर लोकहित याचिका पर मंगलवार को सुनवायी करते हुए उक्त निर्देश दिया. याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि पटना सिटी के सुल्तानगंज के रिहायशी इलाके में अवैध तरीके से स्टील अलमीरा और लोहे की तिजोरी बनाने का कारखाना चलाया जा रहा है. इनमें दिन-रात काम होते रहते हैं. इस कारण ध्वनि और वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है. इससे इन इलाकों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है.
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