डीएम के फर्जी हस्ताक्षर से ट्रांसफर हुई 12 करोड़ की राशि

सृजन घोटाला : सरिता झा समेत दो की जमानत खारिज पटना : बहुचर्चित सृजन घोटाला मामले में पटना सीबीआइ-2 के विशेष जज अजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने अभियुक्त व सृजन महिला विकास सहयोग समिति की तत्कालीन सचिव सरिता झा व विनोद कुमार के नियमित जमानत आवेदन को खारिज कर दिया. यह मामला लगभग साढ़े […]

By Prabhat Khabar Print Desk | December 14, 2017 7:09 AM
सृजन घोटाला : सरिता झा समेत दो की जमानत खारिज
पटना : बहुचर्चित सृजन घोटाला मामले में पटना सीबीआइ-2 के विशेष जज अजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने अभियुक्त व सृजन महिला विकास सहयोग समिति की तत्कालीन सचिव सरिता झा व विनोद कुमार के नियमित जमानत आवेदन को खारिज कर दिया.
यह मामला लगभग साढ़े पांच करोड़ रुपये गबन का है, जिसमें अभियुक्त विनोद कुमार ने फर्जी चेक के माध्यम से 25 लाख रुपये की अवैध निकासी की थी. सीबीआइ अब तक सृजन घोटाले में कुल 10 मामले दर्ज कर चुकी है. अभियुक्त विनोद कुमार का जमानत आवेदन जिस मामले में खारिज किया गया है, वह भागलपुर कोतवाली थाना कांड संख्या 494/17 से संबंधित है. जिला ग्रामीण विकास ग्रामीण अभियंत्रण भागलपुर के खाते में 12 करोड़ 20 लाख 15 हजार 75 रुपये डीएम के फर्जी हस्ताक्षर बना कर सृजन के खाते में ट्रांसफर किया गया था.
पटना. पटना के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी प्रवीण कुमार सिंह की अदालत ने आर्म्स एक्ट के मामले में अभियुक्त रंजन सुमन को दोषी पाते हुए तीन साल सश्रम कारावास व 15 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई.
पुलिस ने बेउर जेल से पूर्व चाय की दुकान के पास से गुप्त सूचना के आधार पर तेहाड़ा नालंदा निवासी रंजन सुमन को पांच साथियों के साथ 12 सितंबर 2012 को गिरफ्तार किया था. तलाशी के क्रम में रंजन सुमन के पास से जिंदा कारतूस के साथ कमर से पिस्तौल बरामद की गयी थी. बरामदगी पर पुलिस ने बेउर थाना में कांड संख्या 145/12 दर्ज किया था.

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