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पटना : मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में बहाली की अपडेट रिपोर्ट देने का निर्देश
हाईकोर्ट ने सूबे के मेडिकल कॉलेज अस्पताल सहित सदर अस्पतालों में मूलभूत सुविधाओं, डाॅक्टर सहित विभिन्न पदों पर बहाली को लेकर दायर लोकहित याचिका पर गंभीरता दिखाते हुए राज्य सरकार से दो सप्ताह के भीतर अपडेट रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन एवं जस्टिस डाॅ अनिल कुमार उपाध्याय की […]
हाईकोर्ट ने सूबे के मेडिकल कॉलेज अस्पताल सहित सदर अस्पतालों में मूलभूत सुविधाओं, डाॅक्टर सहित विभिन्न पदों पर बहाली को लेकर दायर लोकहित याचिका पर गंभीरता दिखाते हुए राज्य सरकार से दो सप्ताह के भीतर अपडेट रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन एवं जस्टिस डाॅ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने जितेंद्र कुमार सिंह की ओर से दायर लोकहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया.
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मणिभूषण प्रताप सेंगर द्वारा बताया गया था कि सूबे के मेडिकल कॉलेज एवं हाॅस्पिटल सहित सदर अस्पताल एवं आईजीआईएमएस में अब तक केवल असिस्टेंट प्रोफेसर एवं मेडिकल ऑफिसर की बहाली की गयी है. इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के 1156 पदों एवं मेडिकल ऑफिसर पद पर संविदा पर बहाली के लिए आवेदन निकालकर बहाली कर ली गयी है. वहीं, अब भी चिकित्सक, प्रोफेसर, चीफ मेडिकल ऑफिसर के पद पर बहाली नहीं हुई है.
शिक्षकों को पढ़ाई के अलावा अन्य काम में क्यों लगाया जा रहा : हाईकोर्ट ने सूबे के विभिन्न विद्यालयों में शिक्षण कार्य में संलग्न शिक्षकों को पढ़ाने के अलावा अन्य काम में ड्यूटी लगाने पर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव से चार सप्ताह के भीतर स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाब देने का निर्देश दिया है.
चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन व जस्टिस डाॅ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने नाथ राय की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. विदित हो कि सूबे के शिक्षकों को शिक्षण कार्य के अलावा मिड डे मील, जनगणना सहित कई अन्य कार्यों में लगा दिया जाता है.
सेवानिवृत्ति के एक माह के भीतर विवि शिक्षकों को मिले लाभ : हाईकोर्ट ने सूबे के विभिन्न विवि के शिक्षकों का सेवानिवृत्ति के बाद अपनी सेवानिवृत्ति लाभ लेने में दर-दर की ठोकरें खाने को लेकर सरकार और विवि प्रशासनों को निर्देश दिया कि वे सेवानिवृत्त शिक्षकों को एक माह के भीतर सेवानिवृत्ति लाभ उपलब्ध करा दें. चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन व जस्टिस डाॅ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने कृष्णकांत सिंह की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. अदालत ने शिक्षा विभाग व वित्त विभाग के प्रधान सचिव को की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया.
आरटीई के अनुपालन के लिए नीति निर्धारण का काम पूरा: हाईकोर्ट को सूबे में शिक्षा का अधिकार कानून का अनुपालन सही तरीके से नहीं होने के मामले में राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि इस कानून के अनुपालन के लिए नीति निर्धारण कर लिया गया है.
अगले छह से आठ माह में इसे पूरी तरह से लागू कर दिया जायेगा. अदालत ने राज्य सरकार के जवाब से संतुष्ट होकर मामले को निष्पादित कर दिया. चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन व जस्टिस डाॅ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने सर्वहारा विकास मंच की ओर से दायर लोकहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया.
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