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168 दिन बाद जेल से बाहर आया निखिल, अब पीड़िता को पहनायेगा मंगलसूत्र

पटना : रिटायर्ड आइएएस का बेटा व ऑटोमोबाइल कारोबारी निखिल प्रियदर्शी को तीन महीने की सशर्त जमानत मिलने के बाद वह जेल से मंगलवार को बाहर आ गया. यौन शोषण के आरोप में उसे 168 दिन जेल में रहना पड़ा. हालांकि, उसके पिता समेत अन्य आरोपितों को पहले ही जमानत मिल चुकी है. अब उसे […]

पटना : रिटायर्ड आइएएस का बेटा व ऑटोमोबाइल कारोबारी निखिल प्रियदर्शी को तीन महीने की सशर्त जमानत मिलने के बाद वह जेल से मंगलवार को बाहर आ गया. यौन शोषण के आरोप में उसे 168 दिन जेल में रहना पड़ा. हालांकि, उसके पिता समेत अन्य आरोपितों को पहले ही जमानत मिल चुकी है. अब उसे यौन शोषण का आरोप लगानेवाली पीड़िता से शादी करनी है. करीब एक साल तक दोनों में चले प्रेम संबंध के बाद जिस तरह से रिश्ते बिखर गये थे, शायद किसी को यकीन नहीं होगा कि दोबारा यह प्रेम कहानी ट्रैक पर आयेगी. लेकिन, बेहद चालाक और रसूखदार निखिल ने सब कुछ ठीक कर लिया.

भाई, पिता और खुद जब जेल पहुंचा, तो उसने पीड़िता के सामने सरेंडर करने की स्क्रिप्ट तैयार कर ली. वह बेऊर जेल में बंद था, लेकिन उसने पीड़िता से बातचीत जारी रखी. धीरे-धीरे उसने प्रेमिका को समझा लिया. शादी करने का वादा किया. लोगों को ताज्जुब तब हुआ था, जब पहली बार उसकी पीड़िता निखिल की प्रेमिका के रूप में उससे मिलने कोर्ट पहुंची थी. उसने कोर्ट में आवेदन देकर निखिल से समझौता करने का फैसला किया. दोनों शादी के लिए राजी हो गये. इसके बाद कोर्ट ने कई तारीखों में सुनवाई की और आखिरकार निखिल को जमानत मिल गयी. अब कोर्ट के आदेशानुसार तीन महीने के अंदर दोनों को शादी करनी है. गौरतलब है कि उसे सर्शत जमानत मिली है. अभी मामले में आरोप का गठन होना बाकी है, लेकिन पीड़िता ने जिस तरह से इस केस में समझौता का रास्ता चुना है, उससे पूरे मामले का चैप्टर क्लोज माना जा रहा है.

14 मार्च को पिता के साथ उत्तराखंड से हुआ था गिरफ्तार

ऑटोमोबाइल कारोबारी निखिल को उत्तराखंड व पटना पुलिस ने 14 मार्च को वाहन चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया था. निखिल को 17 मार्च को पटना लाया गया था और उसी दिन उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था. इसके बाद उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की गयी थी. निखिल ने पीड़िता पर आरोप लगाया था कि महंगी गाड़ी की मांग करने और मांग पूरी नहीं होने पर इस मामले में उसे फंसाया गया है.

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