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शहरों में आवास योजना के लाभ में एलपीसी की बाध्यता समाप्त

पटना : नगर विकास एवं आवास विभाग ने शहरों में आवास निर्माण के लाभुकों को लैंड पाजिसन सर्टिफिकेट एलपीसी जमा करने की बाध्यता समाप्त हो गयी है.सबके लिए आवास योजना के तहत सरकार से लाभ लेनेवाले को यह सुविधा दी गयी है कि वह पुश्तैनी जमीन के खतियान के साथ वंशावली की सूची जमा करे. […]

पटना : नगर विकास एवं आवास विभाग ने शहरों में आवास निर्माण के लाभुकों को लैंड पाजिसन सर्टिफिकेट एलपीसी जमा करने की बाध्यता समाप्त हो गयी है.सबके लिए आवास योजना के तहत सरकार से लाभ लेनेवाले को यह सुविधा दी गयी है कि वह पुश्तैनी जमीन के खतियान के साथ वंशावली की सूची जमा करे. बिना एलपीसी के ऐसे जमा सभी आवेदनों पर विचार किया जायेगा. सबके लिए आवास योजना के तहत लाभुक को आवास निर्माण के लिए दो लाख की आर्थिक सहायता दी जाती है.
इसमें डेढ़ लाख केंद्र सरकार और 50 हजार की सहायता राज्य सरकार द्वारा दी जाती है.नगर विकास एवं आवास विभाग के अपर सचिव एनके सिंह ने बताया कि राज्य के 140 नगर निकायों में इस वित्तीय वर्ष में 72 हजार आवासों की स्वीकृति दी गयी है. इसमें 24 हजार आवासों में काम शुरू हो गया है.
उन्होंने बताया कि सबके लिए आवास योजना का काम राज्य में एलपीसी की बाध्यता के कारण सुस्त चल रहा था. इसे गति देने के लिए एलपीसी के विकल्प के रूप में खतियान के साथ वंशावली की कॉपी जमा करना है.
उन्होंने बताया कि सबके लिए आवास योजना के तहत हर निकाय में पात्र परिवारों द्वारा आवेदन किया जा सकता है. नगर निकायों की जिम्मेवारी है कि वह अपने बोर्ड के माध्यम से इसे पारित कराकर नगर विकास विभाग को भेज दे. निकायों का बोर्ड जितनी संख्या में आवेदनों को स्वीकृत करके भेजेगा, उतनी संख्या में आवेदन केंद्र सरकार को भेज दिया जायेगा. स्वीकृति मिलने के बाद लाभुकों को आर्थिक सहायता मिल जायेगी. आवास आवंटन के लिए कोई लिमिट नहीं है.

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