कचरा उठे या नहीं, लोगों को देना होगा पैसा : आयुक्त

पटना : डोर-टू-डोर कचरा उठाव को लेकर नगर निगम का निर्देश साफ है. मंगलवार को नगर आयुक्त अभिषेक सिंह ने कहा कि भले ही कोई आदमी निगम की ओर से अधिकृत कंपनी के सफाईकर्मियों को कचरा नहीं देता हो, लेकिन कंपनी को पैसा देना होगा. उन्होंने कहा कि अगर कंपनी की ओर से रसीद नहीं […]

By Prabhat Khabar Print Desk | August 23, 2017 9:21 AM
पटना : डोर-टू-डोर कचरा उठाव को लेकर नगर निगम का निर्देश साफ है. मंगलवार को नगर आयुक्त अभिषेक सिंह ने कहा कि भले ही कोई आदमी निगम की ओर से अधिकृत कंपनी के सफाईकर्मियों को कचरा नहीं देता हो, लेकिन कंपनी को पैसा देना होगा. उन्होंने कहा कि अगर कंपनी की ओर से रसीद नहीं दिया जा रहा है या कागज पर केवल नोट किया जा रहा है या प्रतिदिन कचरा का उठाव नहीं किया जा रहा है, तो इसकी शिकायत निगम कंट्रोल रूम या नगर निगम मुख्यालय में की जा सकती है.
नगर आयुक्त ने कहा कि इसके बुधवार को इसकी समीक्षा की जायेगी. नगर आयुक्त ने बताया कि पाथ्या व निश्का कंपनी पर 40 फीसदी तक जुर्माना लगाया जा रहा है. इसके अलावा काम की भी समीक्षा की जा रही है. वार्ड में हर घर कचरा उठाव नहीं होने की स्थिति में भी अलग से जुर्माना लगाया जायेगा. कंपनी के काम की तीन माह तक समीक्षा की जा रही है. इसके बाद ठोस निर्णय लिया जायेगा.

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