पटना: पहले से कोई एक्ट नहीं होने के कारण राजधानी के हरेक गली-मुहल्लों में एक नर्सिग होम खुल गया. राजधानी में ऐसे सैकड़ों नर्सिग होम मौजूद हैं जिसमें ट्रॉमा सेंटर तो लिखा है, लेकिन वहां इलाज कंपाउंडर भी करता है.
ऐसे में सरकार ने एक्ट लागू कर अब नर्सिग होम संचालकों को निबंधन कराने के लिए फॉर्म ऑन लाइन कर दिया है. इसके बाद से संचालकों की परेशानी बढ़ गयी है और जानबूझ कर संचालक निबंधन की जानकारी लेने में देर कर रहे हैं. जबकि संचालकों को फॉर्म भरने में किसी तरह की कठिनाई नहीं हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने सिविल सजर्न कार्यालय में फॉर्म संबंधी पूरी जानकारी उपलब्ध करायी है.
औपबंधिक (प्रोविजनल) रूप से होगा रजिस्ट्रेशन : नर्सिग होम का रजिस्ट्रेशन अभी औपबंधिक (प्रोविजनल) रूप से किया जायेगा. इसके बाद आंकड़ा मिल जाने के बाद बारी-बारी से प्रोविजन लेने वाले नर्सिग होम का निरीक्षण होगा. अगर एक्ट के मानक के अनुरूप नर्सिग होम खरे उतरे तो उसे ऑरिजनल प्रमाण पत्र दिया जायेगा. इसके लिए अभी समय सीमा तय नहीं की गयी है. लेकिन, जानकारी के मुताबिक मई प्रथम सप्ताह में इसे पूरा कर लिया जायेगा.