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बिहार परचा लीक आयोग : सुधीर कुमार को नहीं मिली जमानत
केस डायरी कोर्ट में प्रस्तुत करने का दिया आदेश पटना : पटना उच्च न्यायालय में बुधवार को आइएएस अधिकारी और बिहार कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व अध्यक्ष सुधीर कुमार की जमानत याचिका मंजूर नहीं हो पायी. जस्टिस नीलू अग्रवाल की एकल पीठ ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद केस डायरी कोर्ट में प्रस्तुत […]
केस डायरी कोर्ट में प्रस्तुत करने का दिया आदेश
पटना : पटना उच्च न्यायालय में बुधवार को आइएएस अधिकारी और बिहार कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व अध्यक्ष सुधीर कुमार की जमानत याचिका मंजूर नहीं हो पायी. जस्टिस नीलू अग्रवाल की एकल पीठ ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद केस डायरी कोर्ट में प्रस्तुत करने का आदेश दिया है.
सुधीर कुमार के वकील वरीय अधिवक्ता यदुवंश गिरी ने उनके बचाव में कहा कि यह मामला प्रश्नपत्र लीक होने से संबंधित है. जिसके लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग हुआ था और इसके लिये सुधीर कुमार का नाम एफआइआर में नहीं है न ही उनके खिलाफ कोई सबूत आया है. गिरी ने कहा कि पुलिस ने तीन युवक को प्रश्नपत्र लीक में इस्तेमाल हुए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ पकड़ा था.उनके खिलाफ एफआइआर दर्ज हुआ, तो पूर्व चेयरमैन इसमें कहां से शामिल हो गये. जबकि, उनके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है. अब केस डायरी आने के बाद इस मामले की सुनवाई होगी.
पटना. बीएसएससी प्रश्न पत्र लीक मामले में दो सप्ताह पूर्व गिरफ्तार हुए आइटीआइ संचालक संजीव कुमार को एसआइटी ने तीन दिनों के रिमांड पर लिया है. संजीव काे प्रश्न पत्र लीक मामले में शामिल होने पर गिरफ्तार किया गया था. इसके साथ ही संजीव से पूछताछ जारी है. संजीव का संपर्क रैंडम क्लासेज के रामेश्वर व लोको पायलट आलोक रंजन आदि से था और उन लोगों से प्रश्न पत्र व आंसर लेकर इसने भी कई परीक्षार्थियों को दिया था और लाखों कमाये थे. संजीव को रिमांड पर लेने का उद्देश्य पूरी जानकारी लेना है.
पटना. पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन व न्यायमूर्ति डॉ अनिल कुमार उपाध्याय ने बुधवार को राज्य सरकार को राज्य भर में घरेलू हिंसा से पीड़ित लोगों के लिए शेल्टर होम बनाने को लेकर किये गये उपाये की विस्तृत जानकारी मांगी है. कोर्ट ने अधिवक्ता दिनेश कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई के समय पारित हुआ. वहीं, दूसरे केस में मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति डॉ अनिल कुमार उपाध्याय ने एक जनहित याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस दिया है. कोर्ट ने मोटर व्हिकल फिटनेस सर्टिफिकेशन सेंटर स्थापित करने संबंध में सरकार को जानकारी देने को कहा है.
परीक्षा के बाद दिया जाये रिजल्ट : पटना उच्च न्यायालय के एकल पीठ के न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह ने बुधवार को पटना विश्वविद्यालय के कुलपति को आदेश दिया है कि वो अपने स्तर से निर्णय लें कि नियम के तहत पटना विवि के एमएससी, फिजिक्स के विद्यार्थी के चौथे सेमेस्टर की परीक्षा का परिणाम दिया जाये. कुलपति को आदेश दिया कि वे दो सप्ताह में निर्णय ले लें.
कोर्ट ने पूछा कब तक लगा दिये जायेंगे 4000 नलकूप : पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन व न्यायमूर्ति डॉ अनिल कुमार उपाध्याय ने बुधवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से पूछा है कि राज्य में 4,000 नलकूप कबतक लगा दिये जायेंगे.
मेवालाल मामले में सरकार प्रस्तुत करे कागजात
पटना : हाइकोर्ट ने बुधवार को जस्टिस वीरेंद्र कुमार की कोर्ट ने सरकार को सारे कागजात 13 जुलाई तक प्रस्तुत करने को कहा है. इसके बाद ही बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के पूर्व कुलपति मेवालाल चौधरी के अग्रिम जमानत पर कोर्ट अपना फैसला सुनायेगा.
लालकेश्वर की जमानत मामले की सुनवाई टली
पटना : हाइकोर्ट ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पूर्व अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद और पूर्व सचिव हरिहरनाथ झा की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है. जस्टिस वीरेंद्र कुमार की कोर्ट ने मेधा घोटाला मामले में अगले बुधवार तक के लिए सुनवाई स्थगित की है.
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